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दुष्कर्म के मामले में कुर्जी के युवक को 10 साल की सजा

Updated at : 02 Aug 2025 12:46 AM (IST)
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दुष्कर्म के मामले में कुर्जी के युवक को 10 साल की सजा

पटना स्थित एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में शुक्रवार को एक युवक को 10 वर्षों के कारावास की सजा सुनायी.

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पटना. पटना स्थित एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में शुक्रवार को एक युवक को 10 वर्षों के कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया. दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के जज दिनकर कुमार ने सुनवाई के बाद दीघा थाने की कुर्जी गली निवासी शशिकांत यादव को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की सजा अलग से भुगतनी होगी. इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. आरोप के अनुसार वर्ष 2023 में दोषी ने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था और उसकी तस्वीर खींच कर उसे ब्लैकमेल किया करता था. मामले के अपर लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए छह गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DURGESH KUMAR

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DURGESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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