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तीन से पांच मई तक होगी उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नियुक्ति परीक्षा

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष और सदस्य और राज्य उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में न्यायिक सदस्य की नियुक्ति के लिए तीन से पांच मई तक परीक्षा होगी

पटना.

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष और सदस्य और राज्य उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में न्यायिक सदस्य की नियुक्ति के लिए तीन से पांच मई तक परीक्षा होगी. यह परीक्षा हर दिन दो पालियों में ली जायेगी. हर दिन प्रथम पाली में सुबह 10 से 12 बजे तक 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जबकि दोपहर दो से पांच बजे तक द्वितीय पाली में 100 अंकों की वर्णात्मक परीक्षा ली जायेगी. राज्य उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में न्यायिक सदस्य का पद महिला के लिए आरक्षित है, पर इसके लिए छह पुरुषों ने भी ऑनलाइन आवेदन दे दिया. उनको बीपीएससी ने अयोग्य करार देते हुए उनका नाम पंजीयन संख्या के साथ अपने वेबसाइट पर डाल दिया है.

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