पटना सिटी. गायघाट स्थित पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवीन्द्र कुमार की अदालत ने सोमवार को मालसलामी थाना के बुद्धा टोयोटा शोरूम में डकैती करने व सुरक्षाकर्मी को चाकू मारकर हत्या मामले में दस अभियुक्तों को दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने अभियुक्तों पर 22-22 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा. अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़ित को बिहार सरकार से मुआवजा दिलाने का निर्देश भी दिया है.
अपर लोक अभियोजक गुरमीत सिंह ने बताया कि मामला मालसलामी थाना कांड संख्या 438/22 से जुड़ा है. घटना 10 अगस्त 2022 की है. जिसमें नदी थाना के सतीाचौड़ा निवासी सतीश कुमार, राजा कुमार, सूरज कुमार, चंदन कुमार उर्फ सेठी, मनीष कुमार, अरुण कुमार, फतेहजामपुर निवासी दीपक कुमार, रंजीत कुमार, गुलिमहयाचक निवासी मनीष कुमार, बांसतल निवासी सूरज कुमार को सजा सुनायी गयी है.अपर लोक अभियोजक ने बताया कि मामले के अभियुक्तों ने बुद्धा टोयोटा शोरूम में घटना के दिन रात में डकैती की नीयत से आये. एक सुरक्षा कर्मी दिलीप कुमार का हाथ-पैर बांध शोरूम से कैश लूट लिया था.
विरोध करने पर सुरक्षा कर्मी मनोरंजन कुमार के पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया था. इलाज के दौरान सुरक्षाकर्मी की मौत अस्पताल में हो गयी थी. इसी मामले में सजा सुनायी गयी.हथियार के साथ पकड़े गये अभियुक्त को सजा
पटना सिटी. गायघाट स्थित पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय सन्नी कुमार की अदालत ने लोडेड देशी पिस्तौल और गोली के साथ पकड़े गये अभियुक्त को एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनायी है.प्रभारी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी पटना सिटी संजय कुमार ने सुल्तानगंज थाना कांड संख्या 36/93 से जुड़ा है. जिसमें मालसलामी थाना के शहदरा रामधनी रोड निवासी अखिलेश कुमार को सजा सुनायी गयी है. घटना 23 नवम्बर 93 की है.
सुल्तानगंज पुलिस ने गश्ती के दौरान अभियुक्त अखिलेश कुमार को महेंद्रू पड़ाव के पास से लोडेड देशी पिस्तौल व एक गोली के साथ गिरफ्तार किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है