संवाददाता, पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने फतुहा प्रखंड के बुद्धचक के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक अशोक क्रांति को निलंबित कर दिया है. डीपीओ (स्थापना) की ओर से जारी पत्र में विद्यालय अध्यापक अशोक क्रांति पर शिक्षा विभाग की छवि खराब करने और शिक्षकों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया है. इसके साथ ही पत्र में यह भी जिक्र है कि उक्त शिक्षक ने सोशल मीडिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से केस के फैसले की प्रमाणित प्रति निकालने के नाम शिक्षकों को गुमराह कर बैंक खाते के स्कैनर द्वारा राशि की वसूली जा रही थी. डीपीओ ने विद्यालय अध्यापक अशोक क्रांति को निलंबित करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पालीगंज कार्यालय निर्धारित किया है. निलंबन मुख्यालय द्वारा जारी अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.
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