संवाददाता,पटना राज्य सरकार सुल्तानगंज-अगुवानी घाट पुल के पुनर्निर्माण के लिए खाका तैयार कर लिया है. पटना हाइकोर्ट के निर्देश के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कम्पोजिट स्टील बीम के साथ कंक्रीट केबल तरीके से बनाने का निर्णय लिया गया. हाइकोर्ट ने 14 सितंबर, 2023 को इस संबंध में आदेश परित किया था.इसके साथ ही इस पुल के निर्माण में जिन इंजीनिर और ठेकेदार या अथार्टी इंजीनियर के कार्य में लापरवाही साबित होगी, उन पर कार्रवाइ्र का निर्णय लिया गया. बैठक में निर्माण की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अंतर्गत एक सुदृढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई गठित करने का निर्णय लिया गया. इसमें अनुभवी स्ट्रक्चरल इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी, ताकि योजना का कार्यान्वयन गुणवत्तापूर्ण कराया जा सके. इसके अतिरिक्त आइआइटी या इसके विशेषज्ञों के समूह की एक स्वतंत्र तकनीकी टीम भी कार्य में सहयोग देगी. यह टीम समय-समय पर स्थल निरीक्षण कर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना सुनिश्चित करेगी. पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह समीक्षा, पंद्रह दिनों पर परियोजना स्थल का निरीक्षण, अभियंता प्रमुख(कार्य प्रबंधन) द्वारा मासिक निरीक्षण के साथ विभाग स्तर पर भी मासिक समीक्षा का निर्देश दिया गया है. साथ ही कार्य आरंभ कर तीन महीने बाद एक बार फिर मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक का निर्णय लिया गया. गौरतलब है कि अगवानी घाट पुल के दूसरी बार क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद मामला अदालत तक पहुंचा था. पटना हाइकोर्ट ने इस मामले मे सुनवाई की और सरकार से जवाब मांगा था.कोर्ट ने पुल के निर्माण के लिए कई निर्देश जारी किये थे.
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