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नाजायज राशि मामले में भाेजपुर के जिला विधि शाखा प्रभारी को शोकॉज

Updated at : 22 Jun 2025 12:39 AM (IST)
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नाजायज राशि मामले में भाेजपुर के जिला विधि शाखा प्रभारी को शोकॉज

पटना प्रमंडल के आयुक्त डॉ चंद्रशेखर सिंह ने शनिवार को अपने कार्यालय में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील में लोक शिकायत के 27 मामलों की शिकायतों की सुनवाई कर उनका निबटारा किया.

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संवाददाता, पटना

पटना प्रमंडल के आयुक्त डॉ चंद्रशेखर सिंह ने शनिवार को अपने कार्यालय में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील में लोक शिकायत के 27 मामलों की शिकायतों की सुनवाई कर उनका निबटारा किया. उन्होंने एक मामले में जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण भोजपुर के लोक प्राधिकार प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा को शोकॉज किया. आयुक्त के समक्ष आरटीआइ मंच की ओर से भोजपुर जिला परिषद कार्यालय के पश्चिम दिशा में मुख्तार खाना के सामने अनेक नोटरी अधिवक्ता असली नोटरी का बोर्ड लगाकर व कुछ नोटरी पदाधिकारियों द्वारा नोटरी व कार्यपालक दंडाधिकारी से शपथ पत्र बनवाने के लिए नाजायज राशि लिये जाने से संबंधित शिकायत की. आयुक्त ने सुनवाई में पाया कि इस मामले में लोक प्राधिकार प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, भोजपुर द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया, जबकि उन्हें पिछली सुनवाई में शिकायत पर जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. पदाधिकारी के द्वारा अनुपालन नहीं करने के साथ रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गयी. आयुक्त ने लोक प्राधिकार प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, भोजपुर से शोकॉज करने के साथ भोजपुर डीएम के माध्यम से कृत कार्रवाई रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KUMAR PRABHAT

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