म्यूटेशन में लापरवाही पर चार अंचलों के सीओ का वेतन रोका

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म्यूटेशन में लापरवाही पर चार अंचलों के सीओ का वेतन रोका

डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने राजस्व मामले में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि विवाद निराकरण सहित विभिन्न मामले की प्रगति की समीक्षा की. उ

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संवाददाता, पटना डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने राजस्व मामले में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि विवाद निराकरण सहित विभिन्न मामले की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने 75 दिनों से अधिक लंबित मामले 1176 अस्थायी मामले के 4325 आवेदन लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को फटकार लगायी. उन्होंने दाखिल-खारिज सहित अन्य काम में खराब प्रदर्शन करने के कारण फुलवारीशरीफ, दीदारगंज, बिहटा व संपतचक के सीओ का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया है. साथ ही चारों से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया. स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई शुरू होगी. उन्होंन सभी डीसीएलआर को अपने-अपने क्षेत्र के अंचलों के राजस्व कार्यों की मॉनिटरिंग करने के साथ सबसे अधिक लंबित मामले की संख्या वाले हल्का का निरीक्षण कर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया. डीएम ने कहा कि राजस्व कार्यों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सीओ को अपने-अपने राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने व लापरवाह कर्मचारियों के विरूद्ध रिपोर्ट करने को कहा है. ताकि ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. दाखिल खारिज के 98 प्रतिशत मामले का निबटारा किया गया है. परिमार्जन प्लस के लंबित मामले का निबटारा तेजी से हो डीएम ने सीओ को परिमार्जन प्लस की दोनों श्रेणियों में 120 दिन से अधिक अवधि से लंबित सभी मामलों का अविलंब निबटारा करने का निर्देश दिया. सभी डीसीएलआर को भूमि विवाद निराकरण (बीएलडीआरए), म्यूटेशन अपील व अभियान बसेरा के मामलों में विशेष रूचि लेते हुए त्वरित निबटारा करने को कहा है. बीएलडीआरए कोर्ट में 90 दिनों व म्यूटेशन अपील के 30 दिनों से अधिक लंबित मामले को नियमानुसार शीघ्र निबटारा करें.

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