सर्टिफिकेट केस के 20 बड़े बकायेदारों के मामलों काे एक सप्ताह में निबटाएं
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 21 Jan 2025 12:54 AM
पटना प्रमंडल आयुक्त मयंक वरवड़े ने अधिकारियों को नीलाम पत्र वादों का तेजी से निबटारा करने का निर्देश दिया है. आयुक्त ने सभी छह जिलों में नीलाम पत्र वाद में प्रगति की समीक्षा कर अद्यतन स्थिति का जायजा लिया.
संवाददाता, पटना
पटना प्रमंडल आयुक्त मयंक वरवड़े ने अधिकारियों को नीलाम पत्र वादों का तेजी से निबटारा करने का निर्देश दिया है. आयुक्त ने सभी छह जिलों में नीलाम पत्र वाद में प्रगति की समीक्षा कर अद्यतन स्थिति का जायजा लिया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में जिलों के डीएम, अपर समाहर्त्ता, प्रभारी पदाधिकारी नीलाम पत्र शाखा, सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे. आयुक्त ने पदाधिकारियों को 20 बड़े बकायेदारों व 20 सबसे पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर विशेष रूचि लेते हुए एक सप्ताह के अंदर निपटारा करने की बात कही. पटना जिले में सर्टिफिकेट केस में 119917 मामले लंबित हैं. इसमें 662964 लाख रुपये बकाया हैं. उन्होंने कहा कि नीलाम पत्र वादों में सरकार के विभिन्न विभागों, बैंकों व अन्य एजेंसियों की बड़ी राशि निहित है. प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी डीएम को निर्देश दिया कि अपर समाहर्ता के स्तर के अपने जिला में नीलाम पत्र के वरीय नोडल पदाधिकारियों/नोडल पदाधिकारियों को नीलाम पत्र वादों में प्रगति लायें. वादों के निपटारा में प्रगति की स्वयं नियमित समीक्षा करें. बैंक के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करें. शत-प्रतिशत हो राशि की वसूली
वारंट के तामिला में स्थानीय थाना का सहयोग लिया जाये. बकायेदारों से राशि की शत-प्रतिशत वसूली
की जाये. मामले के निपटारे में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी. बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव विनय कुमार ठाकुर, विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन मनोरंजन कुमार, अपर समाहर्ता पटना अनिल
कुमार आदि अधिकारी
उपस्थित थे. प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा नीलाम पत्र की शक्ति प्राप्त पदाधिकारियों को सप्ताह में कम से कम दो दिन निश्चित रूप से कोर्ट लगा कर वादों का तीव्र गति से नियमानुसार निबटारा करने का निर्देश दिया. प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि पुराने वादों में नोटिस भेजने के पश्चात भी देनदार द्वारा राशि जमा नहीं किये जाने पर राजस्व की वसूली के लिए बॉडी वारंट एवं डिस्ट्रेस वारंट निर्गत किया जाये.
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