राज्य में दाखिल-खारिज में आ रहीं परेशानियां होंगी कम

परिमार्जन प्लस से डिजिटाइज्ड जमाबंदी सुधार और छूटी जमाबंदी ऑनलाइन हाेगी.
संवाददाता, पटना इ-म्युटेशन प्लस से दाखिल खारिज की परेशानियां कम करने, परिमार्जन प्लस से डिजिटाइज्ड जमाबंदी सुधार और छूटी जमाबंदी ऑनलाइन हाेगी. साथ ही राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में समाहर्ता और आयुक्त के राजस्व न्यायालय को जोड़ दिया गया है. उनके न्यायालय में ऑनलाइन वाद दायर हो सकेगा. इसकी नयी व्यवस्था की शुरुआत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल की उपस्थिति में मंगलवार को की गई. इ-म्युटेशन में नयी व्यवस्था के तहत दाखिल-खारिज आवेदनों के डिफेक्ट चेक की सुविधा दी गयी है. इ-म्युटेशन के तहत आवेदन में खाता, खेसरा, रकवा, नाम, जमाबंदी और साक्ष्य से संबंधित त्रुटि मिलने पर अंचल अधिकारी उसे आवेदनकर्ता को ऑनलाइन वापस कर देंगे. आवेदक सभी त्रुटियों का निवारण कर उसे फिर से अंचल अधिकारी के पास भेजे देंगे, तब वाद की प्रक्रिया विधिवत शुरू होगी. इससे आवेदन में त्रुटि के कारण अस्वीकृत होने पर आवेदक को अपील की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. आवेदन में त्रुटि रहने पर आवेदक को एसएमएस से सूचना दी जायेगी. हरेक चरण की जानकारी आवेदनकर्ता को एसएमएस से दी जायेगी. कर्मचारी और राजस्व अधिकारी को अपने मंतव्य, अनुशंसा या निर्णय के समर्थन में साक्ष्य अपलोड करने की सुविधा दी गयी है. अब आवेदन के साथ भी सभी साक्ष्यों जैसे खतियान, बंटवारा, लगान-रसीद, वसीका आदि को अलग-अलग अपलोड किया जायेगा. इससे पहले एक ही फाइल अपलोड करने का प्रावधान था जिससे राजस्व पदाधिकारियों और कर्मियों को संबंधित साक्ष्य दस्तावेज ढूंढने में परेशानी होती थी. इ-म्युटेशन में सुधार के तहत घटाई जानेवाली जमाबंदी के ऑनलाइन उपलब्ध होने पर ही दाखिल-खारिज का आवेदन किया जा सकेगा. परिमार्जन प्लस पोर्टल से छूटी जमाबंदी भी ऑनलाइन हो सकेगी : डिजिटाइजेशन के दौरान जमाबंदी में हुई त्रुटियों और मिसिंग इंट्री को ठीक करने के लिए इस पोर्टल को लांच किया गया था. अब डिजिटाइजेशन के दौरान छूटी हुई जमाबंदी को भी परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गयी है. साथ ही क्षतिग्रस्त और फटी हुई जमाबंदी को ठीक कर ऑनलाइन करने की व्यवस्था भी नये सॉफ्टवेयर में की गयी है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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