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वाहन निबंधन के समय ही 14 वर्षों का टैक्स देना जरूरी

Updated at : 22 Sep 2024 1:02 AM (IST)
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वाहन निबंधन के समय ही 14 वर्षों का टैक्स देना जरूरी

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शनिवार को सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ योजनाओं की समीक्षा की. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद अब बीएच नंबर लेने वाले वाहन मालिकों को वाहन निबंधन के समय ही 14 वर्षों का टैक्स देना अनिवार्य हो गया है.

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संवाददाता, पटना परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शनिवार को सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ योजनाओं की समीक्षा की. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद अब बीएच नंबर लेने वाले वाहन मालिकों को वाहन निबंधन के समय ही 14 वर्षों का टैक्स देना अनिवार्य हो गया है. सचिव ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि जिन लोगों ने पूर्व में बीएच नंबर लिया है और दो वर्षों का टैक्स भरा है, उनका निर्धारित समय सीमा में शेष 12 वर्षों का टैक्स भरवाएं. बीएच नंबर प्राप्त कर चुके वाहन मालिकों द्वारा निर्धारित समय -सीमा में टैक्स नहीं दिया जाता है, तो जुर्माना लगाएं. समीक्षा के दौरान आरटीए सेक्रेट्ररी, एडीटीओ, एमवीआइ व इएसआइ के साथ विभाग की योजनाओं एवं कार्यों यथा बस स्टॉप का निर्माण, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, सड़क दुर्घटना मुआवजा, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, सीएम ग्राम परिवहन योजना, मोबाइल नंबर अपडेट आदि की समीक्षा की गयी. मौके पर राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार, संयुक्त सचिव कृत्यानंद रंजन आदि मौजूद थे. परिवहन सचिव ने दिशा-निर्देश दिया कि परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं को लक्ष्य के अनुरूप ससमय कराना सुनिश्चित करें.

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