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Bihar News : पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने मांगी केस डायरी

Updated at : 12 Oct 2022 7:12 PM (IST)
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Bihar News : पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने मांगी केस डायरी

पटना हाईकोर्ट ने पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार की अग्रिम जमानत के मामले में सुनवाई करते हुए पुलिस से केस डायरी की मांग की है. कार्तिक सिंह के खिलाफ निचली अदालत द्वारा वारंट जारी किया गया था. हालांकि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है.

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बिहार के पूर्व कानून मंत्री व विधान पार्षद कार्तिकेय कुमार ऊर्फ कार्तिक सिंह की मुश्किल अब एक बार फिर से बढ़ सकती है. कार्तिक सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज बुधवार को पटना हाइकोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की है. जस्टिस सुनील कुमार ने कार्तिक सिंह द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आज यह निर्देश दिया है.

कोर्ट ने जारी किया था वारंट 

कार्तिकेय कुमार अपहरण मामले में निचले न्यायालय ने वारंट जारी किया था. हालांकि कोर्ट ने फिलहाल उन्हें गिरफ्तार करने से मना किया है. जिसके बाद पटना पुलिस ने कोर्ट को वारंट वापस कर दिया था. अब पटना पुलिस द्वारा दवा किया जा रहा है कि मामले में कार्तिक सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग की जाएगी. वहीं निचली अदालत में इस मामले पर पिछले कुछ तारीख से सुनवाई टाली जा रही है.

अपहरण करने के हैं आरोप 

बिहटा थाने में दर्ज इस मामले के सूचक सचिन कुमार ने 14 नवंबर 2014 को सूचना दी थी कि उन्हें टेलिफोन पर यह पता चला है कि उनके चाचा राजीव रंजन सिंह ऊर्फ राजू सिंह का अपहरण हो गया है. अपहरण करने वाले लोग 18 की संख्या में थे जो पांच स्कोर्पियो गाड़ी से आये थे और राजू को बल पूर्वक उठा कर ले गए थे. मामले में पुलिस के सामने यह आरोप लगाया गया था कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह, बंटू सिंह व अन्य सोलह व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया. इन लोगों पर इससे पहले भी दस करोड़ रुपए की फिरौती मांगे जाने का आरोप लगाया गया था जिसकी सूचना कृष्णापुरी थाने को दी गयी थी.

2017 में कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका 

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनके विरुद्ध जो अन्य आपराधिक मामलें दर्ज है, उनमें वो फिलहाल जमानत पर बाहर है. इनके द्वारा पटना हाइकोर्ट में 2017 में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गयी थी लेकिन हाइकोर्ट ने उसे 16 फरवरी 2017 को खारिज कर दिया था.

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