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पटना हाईकोर्ट ने इस आधार पर लगायी जाति गणना पर रोक, जानिए कानून के जानकारों की क्या है राय

अंतरिम आदेश में पीठ ने लिखा है कि बहस के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के फैसले का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि जाति आधारित गणना में ट्रांसजेंडरों को एक जाति के रूप में दर्शाया गया है

By Prabhat Khabar Print Desk
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पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट
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