पटना : शराब मामले में मद्य निषेध द्वारा जब्त किये गये वाहनों की ऑनलाइन हो रही नीलामी

पटना जिले में मद्य निषेध के द्वारा जब्त किये गये वाहनों की नीलामी अब ऑनलाइन तरीके से भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी के माध्यम से की जा रही है. विभाग द्वारा इसके लिए एसओपी का निर्धारण भी किया गया है.
पटना जिले में शराब के केस में 23 अगस्त 2022 तक पुलिस द्वारा कुल जब्त वाहनों की संख्या 2741 है. वहीं इसमें से नीलाम किये गये वाहनों की संख्या एक हजार 722 है. जिससे विभाग को कुल 7 करोड़ 14 लाख रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है. वहीं अगस्त माह में अब तक 143 वाहनों को जब्त किया गया है तथा 110 वाहनों को नीलाम किया गया है. ये सभी जानकारी गुरुवार को डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में मद्यनिषेध एवं उत्पाद मामलों की समीक्षा बैठक में दी गयी.
बैठक में डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि मद्य निषेध के क्रियान्वयन में जब्त किये गये वाहनों की नीलामी अब ऑनलाइन तरीके से भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी के माध्यम से की जा रही है. विभाग द्वारा इसके लिए एसओपी का निर्धारण भी किया गया है. उन्होंने कहा की निर्धारित एसओपी के अनुसार शेष वाहनों को भी एक महीने के अंदर नीलाम करने का निर्देश दिया गया है.
डीएम द्वारा मद्यनिषेध एवं उत्पाद मामलों की समीक्षा में यह पाया गया कि जिला के विभिन्न न्यायालयों में 3891 चल रहे शराब केसों में से 3208 केसों को निष्पादित किया जा चुका है. जो कूल मामलों का 83 प्रतिशत है. डीएम ने इसे विशेष अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निदेश दिया है.
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इसमें बताया गया कि एक अप्रैल 2022 से बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली के संशोधित प्रावधानों के लागू होने के बाद विशेष न्यायालयों द्वारा धारा 37 के अंतर्गत 3,806 अभियुक्तों पर जुर्माना किया गया है. कुल जुर्माने की राशि 1,69,13,800 रुपया है. अगस्त महीना में 942 व्यक्तियों पर 39,31,000 रुपया का जुर्माना लगाया गया है. कुल 365 लोगों को धारा 37 के अंतर्गत सजा हुई है जिसमें 71 व्यक्ति को अगस्त महीने में सजा दी गयी है.
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