एक लाख ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी चालकों को मिलेगा पोशाक

Updated at : 04 Apr 2025 8:42 PM (IST)
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एक लाख ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी चालकों को मिलेगा पोशाक

मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 के तहत राज्य के एक लाख ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी ड्राइवरों को पोशाक दिया जायेगा. परिवहन विभाग के मुताबिक योजना लाभ उन्हीें चालकों को मिलेगा, जो बिहार में रहते है और बिहार से निर्गत वैद्य चालक लाइसेंस उनके पास हो.योजना लाभ इसी साल में देने का लक्ष्य रखा गया है.

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प्रह्लाद कुमार, पटना

मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 के तहत राज्य के एक लाख ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी ड्राइवरों को पोशाक दिया जायेगा. परिवहन विभाग के मुताबिक योजना लाभ उन्हीें चालकों को मिलेगा, जो बिहार में रहते है और बिहार से निर्गत वैद्य चालक लाइसेंस उनके पास हो.योजना लाभ इसी साल में देने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए जल्द ही विभाग की ओर से जिलावार आवेदन मांगा जायेगा.

चालकों की पहचान होगी आसान, मिलेगा आइडी कार्ड : योजना के तहत सभी वाहन चालकों का मुफत निबंधन कराया जायेगा और उन्हें एक विशिष्ट आइडी कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा. इस आइडी कार्ड का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा. विभाग के मुताबिक कार्ड देने से चालकों की पहचान करना आसान होगा और उन्हें योजना लाभ लेने में दिक्कत नहीं आयेगी.वहीं,निबंधन के बाद चालकों का पूरा डेटा विभाग के पास भी उपलब्ध रहेगा.

योजना के तहत अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी

मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना का उद्देश्य चालकों एवं उनके परिवार के जीवन को सुरक्षित,स्वस्थ और सम्मानजनक बनाने के अलावा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है. योजना के तहत वाहन चालकों तथा उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा,जीवन बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा के अतिरिक्त वैक्लपिक दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किया जायेगा.

इन सुविधाओं का भी लाभ उठा पायेंगे चालक

नेत्र जांच और उन्हें मुफ्त में चश्मा मिलेगा.

सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष के चालकों को हर माह 200 एवं 400 रुपये एवं 80 साल या उससे अधिक उम्र के चालकों को हर माह 500 रुपया मिलेगा.

चालकों को नियमित मिलेगा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हर जिले में की जायेगी. प्रशिक्षण मुफ्त होगा . जिसमें भाग लेने वाले चालकों को नियमों से अवगत कराया जायेगा, ताकि दुर्घटनाएं कम से कम हो सकें.

चालकों को श्रम विभाग से अन्य प्रकार की सहायता के लिए इ-श्रम पोर्टल पर निबंधन कराया जायेगा. इसके लिए सभी बस स्टॉप, टर्मिनल, डीटीओ ऑफिस के परिसर में व्यवस्था की जायेगी.

स्वास्थ्य विभाग एवं समाजसेवी संस्था के सहयोग से उन्हें संक्रमण रोगों से बचाव के लिए जागरूक किया जायेगा.

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