भांजी के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा
Author Durgesh kumar
Updated:
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नाबालिग के साथ लैंगिक हमले के जुर्म में आज एक युवक को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा व 90 हजार रुपये का जुर्माना भी किया.
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पटना.
बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ लैंगिक हमले के जुर्म में आज एक युवक को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा व 90 हजार रुपये का जुर्माना भी किया. पॉक्सो एक्ट की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के खाजेकलां थाना क्षेत्र स्थित बादलपुर गांव निवासी मुकेश महतो को दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन वर्षों के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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