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18 साल के हो चुके नये वोटरों का नाम जुड़ा, विधानसभा के बूथ की सूची में दिखेगा ऑनलाइन

Updated at : 04 Apr 2025 6:21 PM (IST)
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18 साल के हो चुके नये वोटरों का नाम जुड़ा, विधानसभा के बूथ की सूची में दिखेगा ऑनलाइन

18 साल के हो चुके नये वोटरों का नाम जुड़ा, विधानसभा के बूथ की सूची में दिखेगा ऑनलाइन

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संवाददाता,पटना राज्य के नये वोटरों का नाम बिहार विधानसभा की मतदाता सूची में जोड़ दिया गया है. वैसे मतदाता जिनकी आयु पहली अप्रैल 2025 को 18 वर्ष पूरी हो गयी है और उन्होंने सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया है, वैसे सभी योग्य मतदाताओं का नाम सूची में शामिल कर दिया गया है. इस वर्ष की यह पहली अपडेट मतदाता सूची तैयार है. मतदाता सूची में अभी तक फरवरी और मार्च तक नये मतदाताओं का नाम विधानसभावार जारी कर दिये गये हैं. भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद अब मतदाता सूची का अपडेशन का काम साल में चार बार किया जा रहा है. मतदाताओं को पंजीकरण के लिए अर्हता तिथि एक जनवरी के अतिरिक्त अब एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर निर्धारित की गयी है. इस तरह से अब एक अर्हता तिथि न होकर कैंलेडर वर्ष में चार अर्हता तिथियां बना दी गयी है. पहले की स्थिति में साल में सिर्फ एक जनवरी से पूर्व भारत का कोई योग्य नागरिक 18 साल की आयु पूरी करने पर मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता था. अब चार अर्हता तिथियां होने पर वे सभी योग्य मतदाता जो वर्ष में किसी भी अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हो,तो उनका नाम मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं. हर माह के आधार पर मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अपडेट मतदाता सूची में नये मतदाताओं के नाम शामिल करने, मृत मतदाताओं का नाम हटाने और मतदाता सूची में दर्ज नामों, पतों सहित अन्य प्रकार के संशोधन सहित जानकारी ऑनलाइन जारी की जा रही है. इसमें कोई भी मतदाता अपने विधानसभा संख्या के अनुसार अपने बूथ नंबर पर जाकर अपना नाम और इपिक नंबर को देख सकता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Mithilesh kumar

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By Mithilesh kumar

Mithilesh kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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