हनी सिंह के गाने को लेकर बढ़ा विवाद, नीतू चंद्रा की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में इस दिन होगी सुनवाई

Patna High Court
Patna High Court: भोजपुरी और हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में बढ़ती अश्लीलता को लेकर अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. इसमें हनी सिंह के गाने ‘Maniac’ समेत कई गानों पर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट 11 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेगा.
Patna High Court: पटना हाईकोर्ट में भोजपुरी और हिंदी संगीत में बढ़ती अश्लीलता को लेकर याचिका दायर की गई है. चर्चित अभिनेत्री नीतू चंद्रा द्वारा दाखिल इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि आपत्तिजनक और अश्लील गानों पर सख्त रोक लगाई जाए. इस मामले की सुनवाई 11 अप्रैल 2025 को होगी, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ सुनवाई करेगी.
पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
इससे पहले की सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने याचिका की गंभीरता पर प्रश्न उठाते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था. अदालत ने कहा था कि याचिका पूरी तरह जनहित से जुड़ी हुई नहीं लग रही, लेकिन गानों में बढ़ती अश्लीलता, महिलाओं के प्रति अमर्यादित भाषा और द्विअर्थी शब्दों के उपयोग को लेकर गंभीर चर्चा की जरूरत है. इसी के मद्देनजर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया.
क्या हैं याचिका में आरोप?
नीतू चंद्रा की याचिका में आरोप लगाया गया है कि यो यो हनी सिंह उर्फ हिर्देश सिंह के गाने ‘Maniac’ में महिलाओं को गलत तरीके से चित्रित किया गया है. याचिका में कहा गया है कि इस तरह के गाने महिलाओं को ‘सेक्स सिंबल’ के रूप में पेश करते हैं, जिससे समाज में महिलाओं की छवि को नुकसान पहुंचता है. इसके अलावा, भोजपुरी गानों में भी महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए हैं.
बच्चों और समाज पर पड़ता है नकारात्मक प्रभाव
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि ऐसे गानों के अश्लील बोल और द्विअर्थी शब्द समाज पर विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं पर बुरा असर डालते हैं. इन गानों में महिलाओं को उपभोग की वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जाता है, जिससे समाज में गलत मानसिकता को बढ़ावा मिलता है.
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अब देखने वाली बात होगी कि 11 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में अदालत इस पर क्या रुख अपनाती है और क्या अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कोई ठोस निर्देश दिए जाते हैं.
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By Anshuman Parashar
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