बिहार में रैयती जमीन का विवाद भी अब DCLR Court में सुलझेगा, पटना में सोमवार से हो सकती है सुनवाई

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 25 Sep 2021 5:56 PM

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Land Dispute Case In Bihar: डीसीएलआर कोर्ट में सुनवाई करने के लिए पटना के जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है. बताया जा रहा है कि सोमवार से पटना में रैयती भूमि का विवाद भी यहीं पर सुलझाया जाएगा.

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भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) अब सरकारी भूमि की बंदोबस्ती के साथ ही रैयती भूमि से जुड़े विवादों की भी सुनवाई करेंगे. पटना जिले के सभी डीसीएलआर बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत भूमि विवादों के मामलों को सुलझायेंगे.

डीसीएलआर कोर्ट में सुनवाई करने के लिए पटना के जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है. और शुक्रवार को अपर समाहर्ता राजीव कुमार सिन्हा ने भी पत्र जारी कर जिले के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को वादों की सुनवाई प्रारंभ करने का निर्देश जारी कर दिया.

अपर समाहर्ता के निर्देश जारी करनके बाद अब कोई भी व्यक्ति अपनी रैयती भूमि के विवादों के लिए सोमवार से डीसीएलआर कार्यालय में वाद दायर कर सकता है. अपर समाहर्ता राजस्व राजीव कुमार श्रीवास्तव ने पत्र के माध्यम से सभी डीसीएलआर को इस संबंध में निर्देश जारी किये जाने की पुष्टि की.

इन मामलों में होगी सुनवाई

-रैयती भूमि में आपसी बंटवारा

-भूमि के नक्शा में संशोधन

-दूसरे की भूमि पर किया गया अवैध निर्माण

-एक भूमि की दो लोगों के नाम से जमाबंदी या रजिस्ट्री का मामला

-अनाधिकृत व गैर कानूनी बेदखल भूमि का मामला

भूमि विवाद के 2500 से अधिक मामले हैं लंबित- जानकारी के अनुसार, पटना जिले में फिलहाल अंचल, थाना व अधिकारियों के पास करीब 2500 से अधिक भूमि विवाद के मामले लंबित हैं. लेकिन इन मामलों के निष्कर्ष आने में काफी समय लग रहा है. अब ये मामले डीसीएलआर कोर्ट में आयेंगे तो अंचल, थाना का भी लोड कम होगा.

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राजस्व विभाग ने जारी किया था आदेश– बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर कहा था कि बिहार में अब टाइटल शूट की सुनवाई डीसीएलआर कोर्ट में की जाएगी.

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