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बिहार में आज से जिले के अंदर ऑड-इवन के आधार पर चलेंगे ऑटो, इ-रिक्शा व टैक्सी

Updated at : 20 May 2020 6:33 AM (IST)
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बिहार में आज से जिले के अंदर ऑड-इवन के आधार पर चलेंगे ऑटो, इ-रिक्शा व टैक्सी

राज्य में लाॅकडाउन के दौरान आम लोगों को आवश्यक कारणों से कहीं भी आने-जाने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों का परिचालन ऑड-इवन के तर्ज पर होगा. मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

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पटना : राज्य में लाॅकडाउन के दौरान आम लोगों को आवश्यक कारणों से कहीं भी आने-जाने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों का परिचालन ऑड-इवन के तर्ज पर होगा. मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया. इसके आलोक में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी डीएम, एसएसपी-एसपी को सार्वजनिक गाड़ियों के चलने को लेकर निर्देश का पालन करने को कहा है. उन्होंने कहा कि आॅटो, इ-रिक्शा व टैक्सी का परिचालन जिले के अंदर होगा.

ऑड (विषम अंक) और इवन (सम अंक) का निर्धारण रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिक अंक के आधार पर किया जायेगा. सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन चलेंगे और मंगलवार, गुरुवार, शनिवार व रविवार को इवन नंबर के वाहन चलेंगे. ऑटो और इ-रिक्शे में ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी.टैक्सी और कैब की यह होगी व्यवस्थाटैक्सी, कैब, ओला, उबर आदि का परिचालन जिले के अंदर किया जायेगा और उनमें ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को बैठाने की अनुमति होगी. अंतरजिला (एक जिले से दूसरे जिला ) परिचालन के लिए डीएम द्वारा जारी पास या स्पेशल ट्रेन के टिकट के आधार पर किया जायेगा. वहीं, जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर इ-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी आदि के किराये का निर्धारण संबंधित डीएम द्वारा किया जायेगा. डीएम सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार यात्रियों की संख्या की पाबंदी को ध्यान में रखकर भाड़ा निर्धारित करेंगे.क्या है ऑड-इवनजिस रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 1,3,5,7 या 9 होगा, उसे ऑड (विषम) नबंर होगा. उसी प्रकार जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 0,2,4,6 या 8 होगा उसे इवन (सम) नबंर होगा.परिवहन सचिव ने दिये निर्देश- बाइक-टैक्सी (दोपहिया) का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

  • -कंटेनमेंट जोन की सीमा में पहले से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे.

  • – जिले के अंदर इ-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी आदि के किराये का निर्धारण संबंधित डीएम करेंगे.- ऑटो व इ-रिक्शे में ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो व्यक्ति ही बैठ सकेंगे.

  • – ड्राइवर व यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

  • – चालक संबंधित वाहन को सैनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे.

  • – स्टैंड पर ऑटो ड्राइवर भीड़ नहीं लगायेंगे.एक जिले से दूसरे जिला जाने के ओला-उबर की कर सकते हैं एडवांस बुकिंग

दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोग रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ओला, उबर की टैक्सी से घर जा सकेंगे. इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गयी है. दिल्ली, मुंबई या अन्य शहरों से आने से पूर्व ही बुकिंग करा सकते हैं. राजधानी स्पेशल ट्रेन से आने वाले यात्रियों को ओला, उबर टैक्सी सुविधा दी जा रही है. पटना से दरभंगा या अन्य किसी में जाना चाहते हैं तो एडवांस में भी बुकिंग कर दूसरे जिले जा सकेंगे.

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यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

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