10.3 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

जमालपुर-हावड़ा सुपर एक्सप्रेस में एस्कॉर्ट पार्टी के दोषी पुलिसकर्मियों को राहत नहीं, 22 साल पूर्व का है मामला

जमालपुर-हावड़ा सुपर एक्सप्रेस ट्रेन में एस्कॉर्ट पार्टी के अन्य सिपाहियों के साथ यात्रियों से जबरन पैसे की वसूली करने के एक मामले में पटना हाइकोर्ट ने आरोपी पुलिस कर्मियों को राहत देने से साफ इनकार कर दिया. अधिक जानकारी के लिए पूरी खबर पढ़ें.

पटना: जमालपुर-हावड़ा सुपर एक्सप्रेस ट्रेन में एस्कॉर्ट पार्टी के अन्य सिपाहियों के साथ यात्रियों से जबरन पैसे की वसूली करने के एक मामले में पटना हाइकोर्ट ने दोषी पुलिसकर्मी को किसी भी तरह का राहत देने से साफ इंकार करते हुए उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया.

वसूली को दौरान यात्री को मारी थी गोली

न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने सिपाही अशोक शर्मा द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद उनकी याचिका खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता सिपाही पर यह आरोप था कि उसने यात्रियों के साथ जबरन वसूली करने के दौरान हुए विवाद दो व्यक्तियों को गोली मार हत्या कर दी.

25 अगस्त 2000 को दायर किया गया था आरोप पत्र

घटना को लेकर आवेदक सहित अन्य सिपाहियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. 25 अगस्त, 2000 को उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया . पुलिस द्वारा अपने आप को बचाने के लिए यात्रियों के खिलाफ एक झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि यात्रियों द्वारा इन लोगों का हथियार छीनने की कोशिश की गई.

छह सितंबर 2000 को नौकरी से किया गया था बर्खास्त

कोर्ट को बताया गया कि विभागीय जांच में याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसने अपना उत्तर दाखिल किया. विभागीय जांच के बाद आवेदक को छह सितंबर, 2000 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया . याचिकाकर्ता द्वारा उसी बर्खास्तगी आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी . कोर्ट में सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पाया की याचिकाकर्ता के खिलाफ जो भी आरोप लगाया गया है, वह सही है और उसका बर्खास्तगी आदेश भी सही है . ऐसी स्थिति में कोर्ट ने याचिकाकर्ता के रिट याचिका को खारिज करते हुए किसी भी तरह का राहत देने से इंकार कर दिया.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel