संवाददाता,पटना पंचायती राज विभाग ने वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड की जाफरपट्टी पंचायत के मुखिया संजय राम को पद से हटा दिया है. विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मुखिया को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(5) के तहत पद से हटाया गया है. इसके साथ ही उन्हें अगले पांच वर्षों तक पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. आरोपों के घेरे में अन्य मुखिया भी हैं, जिन पर राज्य निर्वाचन आयोग में सुनवाई चल रही है. मामला पंचायत में ओपन जिम स्थापित करने से जुड़ा है. विभागीय आदेश के अनुसार उपकरणों की खरीद जेम पोर्टल से की जानी थी. मुखिया संजय राम और पंचायत सचिव ने नियमों की अनदेखी कर स्थानीय बाजार से इसकी खरीदारी की. इसके लिए छठे राज्य वित्त आयोग की राशि से करीब 14 लाख 97 हजार 774 रुपये का भुगतान किया गया. जिला पदाधिकारी, वैशाली की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि भुगतान के बावजूद पंचायत क्षेत्र में एक भी उपकरण स्थापित नहीं किया गया. इससे राशि के गबन और दुरुपयोग की पुष्टि हुई. इस गड़बड़ी को लेकर आपूर्तिकर्ता जानकी इंटरप्राइजेज के साथ-साथ मुखिया और पंचायत सचिव के खिलाफ राजापाकर थाना में कांड संख्या-52/2023 दर्ज की गयी है.
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