विधि संवाददाता,पटना पटना जंक्शन के आस पास व्याप्त गंदगी , ट्रैफिक जाम और वाहन पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं होने पर पटना हाइकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया कि वह इस मामले में की गई कार्रवाईयों का पूरा ब्योरा 16 जून तक पेश करें. जस्टिस पीबी बजनथ्री और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने रौनक सिन्हा द्वारा इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिये. हाइकोर्ट ने पटना रेलवे स्टेशन से संबंधित वरीय अधिकारियों के साथ ही ईस्टर्न सेन्ट्रल रेलवे के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर को पक्षकार बनाने का निर्देश याचिकाकर्ता को देते हुए उन्हें स्वयं या अपने वकील के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. कोर्ट ने पटना रेलवे स्टेशन के आस पास हो रहे भयंकर ट्रैफिक जाम को काफी गंभीरता से लिया है .कोर्ट ने ट्रैफिक अव्यवस्था के कारण होने वाले जाम से निपटने के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश भी प्रशासन को दिया. कोर्ट ने वाहनों के पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्रियों व नागरिकों को होने वाली असुविधा पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यहां ट्रैफिक जाम होने का यही कारण है. कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि जाम के कारण यात्रियों को समय पर ट्रेन पकड़ने काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. सुनवाई के दौरान प्रशासन द्वारा की गयी कार्रवाईयों का रिपोर्ट और फोटो कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद भी दुबारा अतिक्रमण हो जाता है, इससे काफी बड़ी समस्या उत्पन्न होती है. इससे पूर्व में भी पटना हाइकोर्ट ने प्रशासन व रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को स्थिति सुधारने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. लेकिन, कोई सकारात्मक नतीजा नही निकला.
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