आज से पटना हाइकोर्ट के सभी जज जमानत याचिकाओं का करेंगे निबटारा, वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

Patna High Court पटना हाईकोर्ट
पटना हाइकोर्ट में बुधवार से सभी जज अपने-अपने घर से ही वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर उनका निबटारा करेंगे. यह प्रक्रिया लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थिति सामान्य होने तक जारी रहेगी. ऐसा करने वाला देश का पहला हाइकोर्ट बन गया है.
पटना : पटना हाइकोर्ट में बुधवार से सभी जज अपने-अपने घर से ही वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर उनका निबटारा करेंगे. यह प्रक्रिया लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थिति सामान्य होने तक जारी रहेगी. ऐसा करने वाला देश का पहला हाइकोर्ट बन गया है.जब तक लॉकडाउन रहेगा, तब तक इ-फाइलिंग के जरिये नयी याचिकाएं दायर की जायेंगी और उनकी सुनवाई वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से हर दिन की जायेगी.
कोरोना के मद्देनजर पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने वरिष्ठ जज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह और जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव के साथ विचार-विमर्श के बाद सुनवाई की यह नयी व्यवस्था की है. कोशिश है कि लॉकडाउन के दौरान हर दिन ज्यादा संख्या में जमानत याचिकाओं का निबटारा किया जाये. प्रत्येक जज के यहां अभी 33-33 जमानत के मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किये गये हैं.
अगर यह प्रयोग सफल रहा तो अन्य मामलों की सुनवाई भी शुरू की जा सकती है. पिछले दिनों तीन अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति ने भी मुख्य न्यायाधीश से सुनवाई की गति तेज करने की मांग की थी.महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि मुकदमों के निबटारे के लिए किये जा रहे मुख्य न्यायाधीश के इस प्रयास का हम स्वागत करते हैं. राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जायेगा. अधिवक्ता डॉ आलोक कुमार सिन्हा, नागेंद्र दुबे, राजन सहाय, अशोक कुमार सिंह, अंबरीष राहुल , ब्रजेश तिवारी और सुनील कुमार सहित अनेक वकीलों ने चीफ जस्टिस के इस कदम का स्वागत किया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




