राजस्व कर्मी को सात दिनों में देनी होगी दाखिल-खारिज की रिपोर्ट
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 17 Jan 2025 12:59 AM
राज्य में जमीन की दाखिल -खारिज और परिमार्जन प्लस के माध्यम से राजस्व संबंधी कागजात में सुधार के मामलों में आवेदन के बाद आगे की कार्रवाई के लिए राजस्व कर्मचारी सात दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
संवाददाता, पटना राज्य में जमीन की दाखिल -खारिज और परिमार्जन प्लस के माध्यम से राजस्व संबंधी कागजात में सुधार के मामलों में आवेदन के बाद आगे की कार्रवाई के लिए राजस्व कर्मचारी सात दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी होगी. इस संबंध में राजस्व कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी रखकर तय समय पर उनसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए संबंधित जिला में वहां के समाहर्ताओं को मॉनीटरिंग का निर्देश दिया गया है. दरअसल जमीन संबंधी मामलों में राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण तय समय-सीमा में ऐसे मामलों का समाधान अंचल कार्यालय से नहीं होने की शिकायत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सहित राज्य सरकार को लगातार मिल रही थी. इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से विशेष कदम उठाया गया है. सूत्रों के अनुसार राज्य के कई अंचलों में दाखिल- खारिज और परिमार्जन प्लस के मामले तय समय-सीमा से अधिक समय तक लटके हुए थे. इसका खुलासा अंचल कार्यालयों में कामकाज की नवंबर 2024 की समीक्षा के बाद हुआ है. इस समीक्षा में राजस्व संबंधी सभी कामकाज के लिए अंक निर्धारित किये गये थे.
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