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Bihar Teacher Transfer: नए साल में नए स्कूलों में योगदान देंगे शिक्षक, आवेदन को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन

Updated at : 04 Nov 2024 8:51 PM (IST)
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Bihar Teacher News

Bihar Teacher Transfer: लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे बिहार के शिक्षक नए साल में नए स्कूल में योगदान देंगे. शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ी प्रक्रिया दिसंबर में पूरी कर ली जाएगी. सोमवार को इससे संबंधित ए निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है.

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Bihar Teacher Transfer: बिहार में शिक्षा के इतिहास में पहली बार पांच लाख से अधिक शिक्षकों को अपनी पसंद के अनुसार तबादले का मौका दिया जा रहा है. शिक्षा विभाग के अनुसार दिसंबर में सभी तरह के शिक्षकों के तबादले और पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद शिक्षकों को जनवरी 2025 के पहले सप्ताह यानी एक से सात जनवरी के बीच अपने स्कूलों में योगदान देना होगा. शिक्षा विभाग ने राज्य में सभी तरह के शिक्षकों के लिए तबादले और पदस्थापन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि सात से 22 नवंबर तक तय की है. प्राथमिक निदेशक ने इस आशय का आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है.

रैंडमाइजेशन तकनीक पर होगा स्कूलों का आवंटन

शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करना होगा. गाइडलाइन में बताया गया है कि दिसंबर में पदस्थापन व स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प की इकाई के तहत स्कूलों में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर रैंडमाइजेशन तकनीक के आधार पर स्कूल आवंटित किए जाएंगे.

सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों का वेतन

प्राथमिक निदेशक की ओर से जारी निर्देश में बताया गया है कि दिसंबर के तीसरे व चौथे सप्ताह में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. प्राथमिक निदेशक ने स्पष्ट किया है कि सभी स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्होंने योग्यता परीक्षा पास कर ली है, उन्हें स्कूल में ज्वाइन करने के बाद विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा, उन्हें स्कूल में ज्वाइन करने की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन मिलेगा. प्राथमिक निदेशक ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं डीपीओ को यह जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया है.

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स्थानांतरण और पदस्थापन से जुड़ी खास बातें

  • शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए दस विकल्प देने के अवसर होंगे, जिसमें कम से कम तीन विकल्प देना अनिवार्य होगा. लेकिन शिक्षक अधिकतम दस विकल्प दे सकते हैं.
  • असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता , दिव्यांग आदि के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों की तरफ से दस-10 पंचायतों या नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है. जिसके लिए जिला अनुमंडल ,प्रखंड व पंचायत का चयन किया जायेगा.
  • विधवा, एवं परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षक एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण के इच्छुक लोग भी दस-दस पंचायत या नगर निकाय का विकल्प दे सकते हैं.
  • ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षक के लिए निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे.
  • पुरुष शिक्षक की तरफ से भी दस-दस अनुमंडल के विकल्प दिये जा सकते हैं.

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Anand Shekhar

लेखक के बारे में

By Anand Shekhar

Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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