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राजस्व महा-अभियान में बहुत पहले रैयत या जमाबंदीदार की मृत्यु होने पर मुखिया–सरपंच के हस्ताक्षर से बनेगा मृत्यु प्रमाण पत्र

राजस्व महाअभियान के दौरान किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नयी व्यवस्था जारी की है

संवाददाता, पटना वर्षों पहले रैयत या जमाबंदीदार की मृत्यु होने और उनका मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होने के मामले में राजस्व महाअभियान के दौरान किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नयी व्यवस्था जारी की है. ऐसे मामलों में रैयत या जमाबंदीदार के उत्तराधिकारी सफेद कागज पर स्व-घोषणा पत्र देकर पंचायत के मुखिया या सरपंच के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करा सकेंगे. इसके बाद उस स्वघोषणा पत्र को ही मृत्यु प्रमाण पत्र की जगह मान्य किया जायेगा. इसके अलावा यदि वंशावली में किसी सदस्य के नाम के साथ ‘मृत’ लिखा है, तो उसे भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जायेगा. इस व्यवस्था को लागू करने के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिला समाहर्ताओं को पत्र निर्गत किया है. इस निर्णय से पुराने लंबित नामांतरण एवं बंटवारा मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है. सूत्रों के अनुसार राज्य में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले राजस्व महाअभियान में उत्तराधिकार एवं बंटवारा आधारित नामांतरण करवाया जायेगा. इसमें रैयत या जमाबंदीदार की मृत्यु का प्रमाणपत्र जरूरी है. इसे लेकर पत्र में अपर मुख्य सचिव ने समाहर्ताओं से कहा हे 10 अगस्त को पंचायत प्रतिनिधियों के संघों के साथ राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, पटना में बैठक हुई थी. उस बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों के सलाह के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. बताया गया कि कई मामलों में रैयत या जमाबंदीदार की मृत्यु वर्षों पूर्व हो चुकी है. उनका मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में तत्काल प्रमाण पत्र बनवाना आसान नहीं है. राजस्व महाअभियान के दौरान ऐसे मामलों में उनके उत्तराधिकारी द्वारा सफेद कागज पर स्व-घोषणा पत्र देकर पंचायत के मुखिया अथवा सरपंच के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित कराये जाने पर उसे मान्य किया जायेगा.

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