पटना
.बिहार के डीजीपी को पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर पैरवी के लिए फर्जी कॉल कराने के मामले में अभियुक्त बनाये गये आइपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ गुरुवार विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिया और बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया. आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत की न्यायाधीश सारिका बहालिया की अदालत ने आइपीएस आदित्य कुमार को आज जेल से लाकर पेश किया गया था, जहां अदालत ने उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों को पढ़कर सुनाया. आरोपों को सुनने के बाद आइपीएस ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इन्कार किया. इसके बाद अदालत ने मामले में अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. बाद में अदालत ने पटना हाइकोर्ट के निर्देश पर आइपीएस आदित्य कुमार को जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया. गौरतलब है कि गया जिले के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमे और विभागीय कार्रवाई को रफा-दफा करने के लिए पटना हाइकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनकर मामले के एक अन्य अभियुक्त अभिषेक द्वारा डीजीपी बिहार को फर्जी कॉल किये जाने को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने मुकदमा संख्या 33/2022 भादवि की धारा 353 ,387, 419 ,420 ,467, 468, 120 बी और 66 व 66 डी आइटी एक्ट के तहत दर्ज किया था. अभिषेक जायसवाल व आइपीएस आदित्य कुमार समेत पांच लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है.
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