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अतिक्रमण वाद का फर्जी आदेश पत्र कर दिया गया जारी, तत्कालीन लिपिक पर केस

Updated at : 27 Sep 2025 7:28 PM (IST)
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अतिक्रमण वाद का फर्जी आदेश पत्र कर दिया गया जारी, तत्कालीन लिपिक पर केस

अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था के हस्ताक्षर से अतिक्रमण वाद से संबंधित फर्जी आदेश पत्र जारी करने का मामला प्रकाश में आया है.

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संवाददाता, पटना अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था के हस्ताक्षर से अतिक्रमण वाद से संबंधित फर्जी आदेश पत्र जारी करने का मामला प्रकाश में आया है. इस संबंध में पटना समाहरणालय की विधि व्यवस्था शाखा में तैनात गृहरक्षक विजय कुमार झा के बयान पर तत्कालीन लिपिक रवि झा के खिलाफ गांधी मैदान थाने में केस दर्ज किया गया है. विजय कुमार झा ने गांधी मैदान थाना पुलिस को बताया है कि पटना उच्च न्यायालय में पारित आदेश संदर्भ सीआरडब्ल्यूजेसी 1834/2025 के अनुपालन के क्रम में अतिक्रमण वाद संख्या 481/2024 का जिक्र किया गया है. इस संबंध में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था समाहरणालय से निर्गत पत्र को प्रस्तुत किया गया है. लेकिन कार्यालय अभिलेख की जांच करने से यह स्पष्ट हुआ है कि इस तरह का पत्र निर्गत ही नहीं किया गया है. विजय कुमार झा ने पुलिस को यह भी बताया है कि अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था कार्यालय में अतिक्रमण वाद का सुनवाई नहीं की जाती है और अतिक्रमण वाद में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है. पत्र में अतिक्रमण वाद 481/2024 का जिक्र किया गया है, जो गलत है और अपर जिला दंडाधिकारी का हस्ताक्षर भी जाली है. उक्त निर्गत पत्रों की पंजी तथा संबंधित संचिका विधि व्यवस्था शाखा के तत्कालीन लिपिक रवि झा के पास थी. इसलिए उनके खिलाफ में केस दर्ज कर कार्रवाई की जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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NITISH KUMAR

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