उम्मीदवार 10 हजार नकद करेंगे खर्च , 50 हजार से अधिक नकद लेकर चलने पर रोक

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उम्मीदवार 10 हजार नकद करेंगे खर्च , 50 हजार से अधिक नकद लेकर चलने पर रोक

विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग ने खर्च करने की सीमा तय कर दी है. उम्मीदवार अधिकतम दस हजार रुपये की नकदी खरीद कर सकेंगे.

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की राजनीतिक दलों के साथ आदर्श आचार संहिता को लेकर बैठक संवाददाता,पटना विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग ने खर्च करने की सीमा तय कर दी है. उम्मीदवार अधिकतम दस हजार रुपये की नकदी खरीद कर सकेंगे. साथ ही पचास हजार रुपये से अधिक कैश अपने पास नहीं रख सकेगे. चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) प्रभावी हो गयी है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीइओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने मंगलवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पूरी चुनावी प्रक्रिया की जानकारी दी. साथ ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के बारे में बताया. राजनीतिक दलों को बताया कि सभी उम्मीदवारों को अपना अलग से बैंक में चुनावी खाता खोलना अनिवार्य है. साथ ही किसी भी नकदी खरीद के लिए 10 हजार से अधिक राशि का उपयोग नहीं किया जायेगा. उनको यह भी बताया गया कि कोई भी प्रत्याशी 50 हजार से अधिक नकदी राशि साथ लेकर नहीं चलेंगे. चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने पर प्रत्याशी के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये तय की गयी है. दलों को बताया गया कि 50,000 रुपये से अधिक नकद राशि साथ लेकर चलने पर वैध दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा अन्यथा वह राशि जब्त की जा सकती है. यह नियम केवल प्रत्याशी ही नहीं हर व्यक्ति पर लागू होता है. इसके लिए कई इंफोर्समेंट एजेंसियां चुनावी कैश फ्लो पर सतर्क कर दी गयी है. इसके अलावा सभी सार्वजनिक स्थलों से पोस्टर बैनर हटाने का निर्देश दिया गया. वाहनों के काफिले को लेकर प्रशासन से अनुमति होगी. साथ ही सभा या प्रचार करने के लिए लाउडस्पीकर एक्ट का पालन करना होगा. सीइओ ने सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता और चुनावी खर्च का बुकलेट दिया जिसका पालन अनिवार्य होगा. इसमें नामांकन से लेकर मतगणना तक राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए बनायी गयी गाइड लाइन दी गयी है.

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