बिहार पंचायत इलेक्शन 2021: चुनावी सभा और जुलूस के जानें नियम, उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

Updated at : 27 Aug 2021 8:54 PM (IST)
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बिहार पंचायत इलेक्शन 2021: चुनावी सभा और जुलूस के जानें नियम, उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

आगामी 24 सितंबर से आरंभ हो रहे 11 चरणों के पंचायत चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार और उनके समर्थकों के लिए गाइडलाइन जारी किया है. इसके तहत उम्मीदवारों को किसी हाट बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी.

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आगामी 24 सितंबर से आरंभ हो रहे 11 चरणों के पंचायत चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार और उनके समर्थकों के लिए गाइडलाइन जारी किया है. इसके तहत उम्मीदवारों को किसी हाट बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी.

सभा करने की अनुमति लेनी होगी 

स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना देनी होगी. सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया जायेगा. सभा आयोजन के क्रम में लाउड स्पीकर के प्रयोग हेतु आवश्यक अनुमति सभा के पूर्व प्राप्त करनी होगी. लाउड स्पीकर या हैंड माइक का उपयोग सुबह छह बजे से रात्रि दस बजे तक किया जायेगा. ध्वनि विस्तारक यंत्र, हैंड माइक से प्रचार मतदान के 48 घंटे पूर्व शाम पांच बजे तक तक ही किया जा सकेगा.

बिना लाइसेंस या अनुमति के नहीं करे ये काम

बिना लाइसेंस या अनुमति के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित सभा में लाउड स्पीकर, हैंड माइक का उपयोग किये जाने पर जमादार या उसके ऊपर का कोई पुलिस पदाधिकारी उसे जब्त कर सकेगा. इसके उल्लंघन किये जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

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जुलूस में किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं हो, उम्मीदवार की होगी जिम्मेवारी :

चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए. यदि दो भिन्न-भिन्न उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हो, तो लाउड स्पीकर के मुंह विपरीत दिशाओं में रखना होगा. उम्मीदवारों को कोविड- 19 के संबंध में केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा निदेशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा.

पूर्व से निर्धारित किया जायेगा जुलूस का स्थल

किसी उम्मीदवार द्वारा जुलूस के आयोजन की स्थिति में जुलूस के आरंभ होने का स्थल, समय तथा तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल एवं समय पूर्व से निर्धारित किया जायेगा. सामान्यतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा. जुलूस का आदेश निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया जायेगा. उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने जुलूस उन्हीं रास्ते से ले जायें, जिसके लिए उन्हें पूर्व से अनुमति मिली है.इस क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो.

लिखित सूचना पूर्व में ही दी जायेगी

जुलूस के आयोजकों द्वारा स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को कार्यक्रम की लिखित सूचना पूर्व में ही दी जायेगी. कोई भी उम्मीदवार किसी भी हाल में जुलूस ऐसे क्षेत्र या रास्ते से नहीं निकाल सकेगा, जिसमें कोई निषेधात्मक आदेश प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो. यदि दो या अधिक उम्मीदवारों द्वारा एक ही मार्ग पर एक ही समय जुलूस के आयोजन का प्रस्ताव हो, तो संबंधित आयोजक एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि जुलूस आपस में नहीं भिड़ने पाये. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके जुलूस या रैलियों में लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिनको लेकर चलना प्रतिबंधित हो.

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

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