बिहार में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सरकार सख्त, भ्रम, अफवाह या नफरत फैलाने पर मिलेगा नोटिस

Edited by Preeti Dayal
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सांकेतिक तस्वीर

Bihar News: बिहार सरकार सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सख्त हो गई है. साफ-साफ कह दिया गया है कि अगर सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच भ्रम, अफवाह, नफरत या फिर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया गया, उसे नोटिस भेजा जाएगा. इसके साथ ही एक्शन लिया जाएगा.

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Bihar News: सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच भ्रम या अफवाह फैलाने वालों पर अब बिहार सरकार शिकंजा कसेगी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रहे आपत्तिजनक, भ्रामक और कानून के खिलाफ कंटेंट को रोकने के लिए बिहार सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. अब साइबर क्राइम और सुरक्षा इकाई के पुलिस उपमहानिरीक्षक को राज्य का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.

उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी कंटेंट को हटाने के लिए सीधे ‘टेकडाउन नोटिस’ जारी करने का अधिकार दिया गया है. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3) (b) और आईटी नियम 2021 में बदलाव करते हुए गृह विभाग (विशेष शाखा) की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.

ऐसा करने पर भेजा जाएगा ‘टेकडाउन नोटिस’

नए बदलाव के मुताबिक, अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट पाया जाता है जो कानून का उल्लंघन करता हो, सांप्रदायिक तनाव फैलाता हो या अफवाह और नफरत बढ़ाता हो, तो सीसीएसयू के डीआईजी उस प्लेटफॉर्म को तुरंत उसे हटाने का निर्देश देंगे.

अभी तक इस स्तर के अधिकारी के पास ‘टेकडाउन’ का अधिकार नहीं था. सोशल मीडिया कंपनियां जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर सरकार के आदेशों का पालन नहीं करतीं, तो उन्हें आईटी एक्ट के तहत जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

नई व्यवस्था से जुड़ी खास जानकारियां

  • डीआईजी को मिला पावर- बिहार के साइबर सेल के डीआईजी को अब सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ‘टेकडाउन नोटिस’ जारी करने का कानूनी अधिकार दे दिया गया है.
  • हटाना होगा कंटेंट- फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप को अब भ्रामक, सांप्रदायिक या गैरकानूनी पोस्ट्स को आदेश मिलते ही तुरंत हटाना होगा.
  • सेफ हार्बर का खतरा- यदि सोशल मीडिया कंपनियां नोटिस का पालन नहीं करती हैं, तो वे आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली “कानूनी सुरक्षा” खो देगी और उन पर मुकदमा चल सकेगा.
  • केंद्रीकृत मॉनीटरिंग- डीआईजी की ओर से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सीधे आईटी सचिव को भेजी जायेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहेगी.
  • स्थानीय निगरानी- अब जिलों के डीएम और एसपी भी स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखेंगे और सीधे मुख्यालय को रिपोर्ट करेंगे ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके.

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Preeti Dayal

लेखक के बारे में

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प्रीति दयाल, प्रभात खबर डिजिटल में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहीं हैं. यूट्यूब पोर्टल सिटी पोस्ट लाइव से पत्रकारिता की शुरुआत की. इसके बाद डेलीहंट और दर्श न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुकीं हैं. डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग में साढ़े 3 साल का अनुभव है. खबरें लिखना, वेब कंटेंट तैयार करने और ट्रेंडिंग सब्जेक्ट पर सटीक और प्रभावी खबरें लिखने का काम कर रहीं हैं. प्रीति दयाल ने पत्रकारिता की पढ़ाई संत जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से की. इस दौरान पत्रकारिता से जुड़ी कई विधाओं को सीखा. मीडिया संस्थानों में काम करने के दौरान डिजिटल जर्नलिज्म से जुड़े नए टूल्स, तकनीकों और मीडिया ट्रेंड्स को सीखा. पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे बड़े चुनावी कवरेज में काम करने का अवसर मिला. इस दौरान बिहार की राजनीति, चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक दलों और प्रमुख नेताओं से जुड़े कई प्रभावशाली और पाठकों की रुचि के अनुसार कंटेंट तैयार किए. चुनावी माहौल को समझते हुए राजनीतिक विश्लेषण और ट्रेंडिंग मुद्दों पर आधारित खबरों को आसान और प्रभावी भाषा में तैयार करना कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. कंटेंट रिसर्च, SEO आधारित लेखन, सोशल मीडिया फ्रेंडली कंटेंट तैयार करना और तेजी से बदलते न्यूज वातावरण में काम करना प्रमुख क्षमताओं में शामिल है. बिहार की राजनीति, सामाजिक मुद्दों, सिनेमा और देश-दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं पर रुचि और समझ है. टीम के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करना और समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करना कार्यशैली का हिस्सा है. प्रीति दयाल का उद्देश्य डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लगातार सीखते हुए अपनी पत्रकारिता कौशल को और बेहतर बनाना और पाठकों तक विश्वसनीय और प्रभावशाली खबरें पहुंचाना है.

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