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Bihar Entrepreneurship: 14 Startup को दूसरी किस्त में 66 लाख का भुगतान, युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका

Bihar के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने स्टार्ट अप शुरू करने वाले 14 उद्यमियों को दूसरी किस्त के चेक सौंपे. विकास आयुक्त सिंह ने कहा कि बिहार को सक्षम बनाने और समावेशी विकास के लिए स्टार्ट अप बेहद जरूरी है.

पटना. उद्योग विभाग ने शुक्रवार को स्टार्ट अप सम्मेलन आयोजित किया. इस दौरान बिहार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने स्टार्ट अप शुरू करने वाले 14 उद्यमियों को दूसरी किस्त के चेक सौंपे. इन उद्यमियों को कुल 65.99 लाख रुपये दिये गये हैं. यह किस्त बिहार स्टार्ट अप पॉलिसी के तहत दी गयी है.

‘समावेशी विकास के लिए स्टार्ट अप बेहद जरूरी है’

विकास आयुक्त विवेक कुमार ने दूसरी किस्त सत्तुज प्राइवेट लिमिटेड, शिल्पश्री प्रालि, एग्रीधन, सिसलुनार जानकारी प्रालि, स्मार्ट वे इलेक्ट्रोनिक्स प्रालि, डीइ ओटोनो प्रालि, फिक्सीन इंडिया प्रालि, असीम ड्रेसेज प्रालि, श्रीजय हैंडीक्रॉप्ट प्रालि, ओमरूक इंडस्ट्रीज प्रालि, वेराडा रिसाइक्लिन बाजार, ग्रीन शेल्टर एलएलपी एवं कौशिक काऊ ड्रंक लॉग मैन्यूफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को दी है. इसी दौरान विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने ”एक जिला-एक उत्पाद” की विवरणिका का विमोचन भी किया. इस दौरान विकास आयुक्त सिंह ने कहा कि बिहार को सक्षम बनाने और समावेशी विकास के लिए स्टार्ट अप बेहद जरूरी है.

सरकार स्टार्ट अप को दे रही बढ़ावा

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडरीक ने कहा कि सरकार स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए मौर्यालोक और बीएसएफसी भवन में एक ”को- वर्किंग स्पेस स्टार्ट अप बिजनेस सेंटर” का निर्माण करा रही है. स्टार्ट अप के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने के प्रयास किये जा रहे हैं. इस कार्यक्रम में उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित, विशेष सचिव आलोक कुमार, विशेष सचिव सूचना प्रावैधिकी विभाग अरविंद कुमार, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय, एवं चंद्र गुप्त प्रबंध संस्थान निदेशक डॉ राणा सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे. लांच किये गये पोर्टल का लिंक https://startup.indbih.com है.

आवेदन के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर है

स्टार्ट अप उद्यमी इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए यह पोर्टल प्रत्येक तिमाही में एक महीने के लिए खोला जायेगा. इस त्रिमाही में आवेदन के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर है. बिहार स्टार्ट अप पॉलिसी पांच साल के लिए प्रभावी रहेगी.

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