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Bihar Agriculture/Farmers News : कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ चाहिए, तो 20 मई तक करें आवेदन

बिहार के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने गुरुवार को कहा कि सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल माह में असामयिक वर्षापात/आंधी/ओलावृष्टि के कारण हुई रबी फसलों की क्षति की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय लिया गया है. साथ ही, मार्च माह में रबी फसल की क्षति के लिए जो किसान आवेदन नहीं कर पाये हैं, वैसे वंचित किसानों को सरकार द्वारा पुनः एक मौका दिया गया है.

पटना : बिहार के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने गुरुवार को कहा कि सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल माह में असामयिक वर्षापात/आंधी/ओलावृष्टि के कारण हुई रबी फसलों की क्षति की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय लिया गया है. साथ ही, मार्च माह में रबी फसल की क्षति के लिए जो किसान आवेदन नहीं कर पाये हैं, वैसे वंचित किसानों को सरकार द्वारा पुनः एक मौका दिया गया है.

कृषि मंत्री ने कहा कि मार्च माह में बिहार के 23 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चम्पारण, दरभंगा, समस्तीपुर, मुगेर, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, भभुआ, गया, जहानाबाद, अरवल नवादा, बांका, मधेपुरा तथा किशनगंज के प्रतिवेदित 196 प्रखंडों के छूटे हुए किसान भाइयों एवं बहनों को कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक और अवसर दिया गया है. इसके लिए इच्छुक किसान 4 से 11 मई तक कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि वैसे किसान, जो रबी 2019-20 में फसल क्षति के लिए ऑनलाइन आवेदन पूर्व से किये हुए हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है.

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कृषि मंत्री ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल माह में रबी मौसम असामयिक वर्षापात/ओलावृष्टि के कारण कृषि एवं बागवानी फसल क्षति वाले 19 जिलों गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज तथा अररिया के प्रतिवेदित 148 प्रखंडों के किसान के लिए कृषि इनपुट अनुदान देने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है. इन क्षेत्रों के प्रभावित किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर दिनांक 07-20 मई, 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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प्रेम कुमार ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को वर्षाश्रित (असिचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा शाश्वत फसल के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान दिया जायेगा यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, किसानों को इस योजना के अन्तर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनत्तम 1,000 रुपये अनुदान देय है. उन्होंने कहा कि रबी मौसम में फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान हेतु किसान एक बार ही आवेदन कर सकते हैं.

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