BH Series Number Plate: केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने भारत (BH) सीरीज नंबर प्लेट की शुरुआत उन वाहन मालिकों को राहत देने के लिए की थी, जिनकी नौकरी में बार-बार एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता है. पहले यह नंबर महज दो साल का रोड टैक्स जमा करने पर आसानी से मिल जाता था.
हालांकि, परिवहन विभाग ने पाया कि इस सुविधा से सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा था. इसी को ध्यान में रखते हुए अब नियमों में सख्ती कर दी गई है. अब इस सीरीज का नंबर लेने के लिए वाहन मालिकों को एक बार में 14 साल का रोड टैक्स जमा करने का आदेश जारी किया गया है.
पुराने नंबर धारकों पर भी सख्ती
जिन लोगों ने मुजफ्फरपुर जिले में पहले यह नंबर महज दो साल का टैक्स जमा करके लिया था, उन्हें भी अब बचे हुए 12 साल का टैक्स तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. DTO कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि वाहन मालिकों को नोटिस भेजकर टैक्स जमा कराया जा रहा है. यदि वे निर्धारित तिथि तक टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो टैक्स राशि के अतिरिक्त 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा. जिले में जारी करीब 1200 BH नंबर धारकों में से अधिकांश ने शेष टैक्स जमा कर दिया है.
BH सीरीज के लिए कौन योग्य है ?
DTO ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नंबर केवल सरकारी कर्मचारियों और उन बड़ी निजी या अर्द्धसरकारी कंपनियों के कर्मियों के लिए है जिनके दफ्तर कम से कम चार अलग-अलग राज्यों में स्थित हों. आवेदक को अपनी कंपनी से यह प्रमाणित कराना होगा कि उनकी नौकरी ट्रांसफर वाली है. परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी गाइडलाइन का पूरा पालन करने के बाद ही आवेदन की जांच की जाए और यह नंबर जारी किया जाए.
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