Patna News : ट्रक के ऊपर बने तहखाने से 50 कार्टन विदेशी शराब जब्त

Published by : SANJAY KUMAR SING Updated At : 11 Jun 2025 1:37 AM

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मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक व ट्रैक्टर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है. इस दौरान तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया.

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संवाददाता, पटना : मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने नदी थाना क्षेत्र के मौजीपुर में एक ट्रक व ट्रैक्टर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है. इस दौरान ट्रक सवार सतीश कुमार और राजीव और ट्रैक्टर सवार सवार श्याम बाबू पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया. जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना पर टीम चार से पांच दिनों से रेकी कर रही थी. इसी क्रम में मंगलवार की दोपहर मौजीपुर गांव के पास गिट्टी लदा ट्रक दिखा. जांच में पता चला कि ट्रक के ऊपर तहखाना था. जब उसे खोला गया, तो उसमें 50 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई. वहीं, ट्रक से शराब बरामद के बाद पास के खड़े ट्रैक्टर की भी तलाशी ली गयी. इस दौरान ट्रैक्टर से 35 कार्टन बियर बरामद किया गया. जब्त बियर पर सेल इन पश्चिम बंगाल लिखा हुआ था. उत्पाद विभाग की टीम ने शराब, बियर, ट्रक और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया. जब्त शराब की कीमत दो लाख रुपये बतायी गयी है.

जब्त 1.44 लाख लीटर शराब को नष्ट करें : डीएम

डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने मंगलवार को मद्यनिषेध एवं उत्पाद से संबंधित मामलों की समीक्षा की. अधिकारियों को जब्त 1.44 लाख लीटर शराब को नष्ट करने के साथ ही पकड़े गये वाहनों का मूल्यांकन कर नीलामी करने का निर्देश दिया. शराब माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया. सभी एसडीओ व एसडीपीओ को संयुक्त रूप से लंबित मामलों की थानावार समीक्षा कर निबटारा करने की बात कही. बैठक में सहायक आयुक्त (मद्यनिषेध) ने रिपोर्ट प्रस्तुत की. जिले में लगभग 1.44 लाख लीटर शराब नष्ट करने के लिए लंबित है. इसमें पुलिस विभाग के पास 1.26 लाख लीटर व उत्पाद विभाग के पास 12976 लीटर शराब है. डीएम ने इसे तुरंत नष्ट करने का निर्देश दिया.फुलवारीशरीफ, बिहटा, दीदारगंज, दानापुर, फतुहा और अगमकुंआ थाने में पांच-पांच हजार लीटर से अधिक मात्रा में शराब पड़ी हुई है. जब्त लगभग 808 वाहनों का मूल्यांकन किया जाना है. उन्होंने डीटीओ व उत्पाद आयुक्त को समन्वय कर तीव्र गति से प्रक्रियानुसार वाहनों का मूल्यांकन व नीलामी कराने की बात कही.डीएम ने कहा कि देशी शराब को अधिकतम 10 दिनों में और विदेशी शराब को अधिकतम 15 दिनों में नष्ट कर देना चाहिए. किसी भी स्थिति में एक महीना के औसत जब्ती से अधिक मात्रा में शराब नष्ट करने के लिए लंबित नहीं रहना चाहिए.

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