पटना उच्च न्यायालय ने 3600 कृषि समन्वयक की नियुक्ति पर रोक

Updated at : 14 Feb 2024 8:10 PM (IST)
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पटना उच्च न्यायालय ने 3600 कृषि समन्वयक की नियुक्ति पर रोक

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा दो माह पूर्व करीब 3600 कृषि समन्वयक के पद पर नियुक्ति संबंधी परिणाम पर आज रोक लगा दी. न्यायाधीश रवि रंजन की खंडपीठ ने उक्त परीक्षा के अंतिम परिणाम को चुनौती देने वाली राजीव रंजन सहित अन्य द्वारा दायर याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए […]

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पटना: पटना उच्च न्यायालय ने बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा दो माह पूर्व करीब 3600 कृषि समन्वयक के पद पर नियुक्ति संबंधी परिणाम पर आज रोक लगा दी. न्यायाधीश रवि रंजन की खंडपीठ ने उक्त परीक्षा के अंतिम परिणाम को चुनौती देने वाली राजीव रंजन सहित अन्य द्वारा दायर याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए मेरिट लिस्ट तैयार करने में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरते जाने के आधार पर यह आदेश दिया है.

23 फरवरी को होगी सुनवाई

अदालत ने इस पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगाते हुए इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख आगामी 23 फरवरी निर्धारित की है. अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने एक याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया कि इस परीक्षा का मेरिट लिस्ट जारी किए जाने में बडे पैमाने पर अनियमितता बरती गयी. उन्होंने उदाहरण पेश करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की सूची में 13 निर्धारित आयु सीमा से अधिक उम्र के हैं और यहां तक 60 साल के अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल है. इसमें यह भी वर्णित नहीं है कि किस अभ्यर्थी ने कितना अंक प्राप्त किया.

नियुक्ति हुई रद्द

सिंह ने बताया कि यहां तक कि बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है. बीएसएससी ने गत वर्ष 6 दिसंबर को 3599 कृषि समन्वयक के पद पर बहाली के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया था. उल्लेखनीय है कि गत पांच फरवरी को लिपिक संवर्ग की बहाली के लिए आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने पर पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट के आधार पर तथा मुख्य सचिव की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में इस परीक्षा को रद्द किए जाने की घोषणा की थी. इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने बीएसएससी के सचिव परमेश्वर राम सहित करीब दो दर्जन लोगों को अबतक गिरफ्तार कर चुकी है.

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