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संकरी गली में बना जी+6 अपार्टमेंट

अनदेखी. निर्माण पर रोक के लिए नगर निगम नहीं कर रहा कार्रवाई पटना : अवैध निर्माण के नये मामलों पर कार्रवाई करना तो दूर, पहले से अवैध निर्माण रोक के आदेश की वर्तमान स्थिति पर भी नगर निगम की नजर नहीं है. निर्माण पर रोक का आदेश भले ही दो वर्ष पहले की नगर आयुक्त […]

अनदेखी. निर्माण पर रोक के लिए नगर निगम नहीं कर रहा कार्रवाई
पटना : अवैध निर्माण के नये मामलों पर कार्रवाई करना तो दूर, पहले से अवैध निर्माण रोक के आदेश की वर्तमान स्थिति पर भी नगर निगम की नजर नहीं है. निर्माण पर रोक का आदेश भले ही दो वर्ष पहले की नगर आयुक्त कोर्ट से सुनाया गया हो, लेकिन आदेश के बाद उस निर्माण पर आगे क्या किया जा रहा है, इससे नगर निगम को कोई मतलब नहीं है.
अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर प्रभात खबर ने मुहिम छेड़ रखी है. गुरुवार को प्रभात खबर की टीम ने बोरिंग रोड के राय जी गली में बन रहे निर्माण जी प्लस 6 के वर्तमान स्टेट्स की पड़ताल की तो, मामला अवैध निर्माण की कहानी कह रहा था. यहां पहले गलत रास्ता दिखाकर नक्शा पास कराया गया था. फिर जांच के बाद दो वर्ष पहले नगर आयुक्त कोर्ट ने अवैध ठहराया था, बावजूद इसके अाज के समय में भी उस अपार्टमेंट का निर्माण काम तेजी से पूरा किया जा रहा है. फिलहाल नगर निगम को इसकी जानकारी तक नहीं है.
सभी रास्ते की चौड़ाई 20 फुट से भी कम
राय जी की गली में विवादित जानकी विला के आगे 2013 में एक नये निर्माण की शुरुआत की गयी थी. उस समय तत्कालीन नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने निगरानीवाद शुरू किया गया था. इसमें मामला बना कि निर्माणकर्ता ने पीएनटी कॉलोनी के रास्ते को बिल्डिंग पर जाने का रास्ता बताया था, जो सरकारी कॉलोनी से बगैर एनओसी लिए अपार्टमेंट में जाने का रास्ता दिखाया गया था. जबकि उनका वास्तविक रास्ता राय जी की गली से है और रास्ता 20 फुट से काफी कम है, जिस पर किसी हालत में इतना ऊंचा निर्माण नहीं किया जा सकता.
ऊपरी दो फ्लोर को तोड़ने का था आदेश
अपार्टमेंट में अब भी काम चल रहा है. निर्माण को फाइनल टच दिया जा रहा है, बिल्डिंग का निर्माण जी प्लस 6 है. लेकिन वर्ष के 2013 अंत में ही अपार्टमेंट के दो फ्लोर पाचवां व छठवां तल्ला तोड़ने का आदेश दिया गया था. ट्रिब्यूनल में को-स्टेटस के बावजूद अपार्टमेंट में काम जारी रहा. अभी तोड़ने की कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.
बिल्डर का एक और निर्माण है अवैध
राय जी गली में जिस अपार्टमेंट का निर्माण किया जा रहा है, उसनिर्माण कंपनी ने इनकम टैक्स में नेश इन होटल का निर्माण किया है. जिस होटल का मामला पूरा अवैध निर्माण का है. पहले से होटल के निर्माण को नगर आयुक्त की कोर्ट से लेकर हाइकोर्ट के डबल बेंच तक ने अवैध ठहराया गया है, हालांकि नगर निगम इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है.
नगर आयुक्त का रटा-रटाया बयान
नगर आयुक्त का बयान पहले से अवैध निर्माण को लेकर रटा रटाया है. रायजी की गली में अवैध निर्माण होने की कार्रवाई पर नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने कहा कि इस मामले में भी जानकारी नहीं है. देखते हैं क्या मामला है?

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