पटना हाइकोर्ट ने लगायी उपभोक्ता फोरम के सदस्यों को कड़ी फटकार, पढ़ें
Updated at : 22 Dec 2016 7:03 AM (IST)
विज्ञापन

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने जिला और राज्य उपभोक्ता फोरम न्यायालयों की हालत पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और जस्टिस संजय प्रिय की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी भी की. कोर्ट ने कहा जिला से राज्य स्तर पर उपभोक्ता फोरम न्यायालय के […]
विज्ञापन
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने जिला और राज्य उपभोक्ता फोरम न्यायालयों की हालत पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और जस्टिस संजय प्रिय की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी भी की. कोर्ट ने कहा जिला से राज्य स्तर पर उपभोक्ता फोरम न्यायालय के अधिकतर पद खाली हैं. कोर्ट ने कहा, यहां नियुक्त सदस्य पार्ट टाइम काम करते हैं. राज्य उपभोक्ता अदालत में तीन हजार से अधिक मामले लंबित हैं.
जबकि अकेले पटना जिला में चार हजार और समस्तीपुर में हजार से अधिक मामले सुनवाई को लंबित हैं. सरकारी वकील ने कहा कि राज्य और जिला आयोगों में खाली पदों पर नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियां भेजी गयी है. इस पर कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष से कहा कि वह नियुक्तिप्रक्रिया को जल्द पूरी करें. वहींआयोग के सचिव को 15 दिनों के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया.
जितेंद्र स्वामी को जमानत पटना उच्च न्यायालय ने हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे जितेंद्र स्वामी की जमानत मंजूर कर ली है.
जस्टिस समरेंद्र प्रताप सिंह और जस्टिस संजय कुमार की कोर्ट ने जितेंद्र स्वामी की अपील याचिका पर सुनवाई की और यह आदेश दिया. राजद के पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह के पुत्र जितेंद्र स्वामी के वकील ने कहा कि जिस मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा हुई है, उसमें उनकी संलिप्तता के प्रमाण नहीं है. निचली अदालत ने सुनी सुनायी बातों पर सजा का फैसला दिया है. फिलहाल कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई तक जमानत मंजूर किया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




