नगर निगम: 10 माह बाद भी अटकी योजना, ऑनलाइन जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र सेवा शुरू नहीं
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Dec 2016 2:48 AM (IST)
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पटना: नगर निगम अब तक ऑनलाइन नागरिक सेवाओं की शुरुआत नहीं कर पाया है. इ-म्युनिसिपैलिटी के लांच होने के दस माह बाद भी नगर निगम में अभी भी पुरानी ऑफलाइन सेवाएं ही चल रही हैं. लोगों को अभी भी जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए निगम के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. नगर विकास […]
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पटना: नगर निगम अब तक ऑनलाइन नागरिक सेवाओं की शुरुआत नहीं कर पाया है. इ-म्युनिसिपैलिटी के लांच होने के दस माह बाद भी नगर निगम में अभी भी पुरानी ऑफलाइन सेवाएं ही चल रही हैं. लोगों को अभी भी जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए निगम के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. नगर विकास व आवास विभाग की ओर से शुरू की गयी इ-म्युनिसिपैलिटी के तहत मुख्यमंत्री ने 24 फरवरी को इसका उद्घाटन किया था. बाद में जुलाई माह में नगर निगम ने अपने स्तर से इसे लांच की थी. लेकिन, अभी भी सेवा की बकायदा शुरुआत नहीं की जा सकी है.
चालू है वेबसाइट, लेकिन निगम नहीं करता रिस्पांस : पटना नगर निगम में नगर सेवा के तहत इ-म्युनिसिपैलिटी की वेबसाइट बनी है. इसके अलावा पटना नगर निगम की वेबसाइट के माध्यम से भी नगर सेवा की नयी वेबसाइट पर जायी जा सकती है. दोनों माध्यम से कोई भी जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है. वहीं आवेदन पर दिये फोन नंबर पर आवेदन स्वीकार का मैसेज भी चला आता है. लेकिन, नगर निगम की ओर से कोई रिस्पांस नहीं अाता.बाद में आवेदक जब नगर निगम कार्यालय आता है, तो निगम के कर्मी बताते हैं कि ऑनलाइन नहीं लिया जाता. आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा.
मृत्यु शाखा में होती है अधिक परेशानी
निगम की मृत्यु शाखा में अधिक परेशानी होती है. निगम कार्यालय में प्रतिदिन दर्जन भर एेसे लोग आते हैं, जिन्हें ऑनलाइन फाॅर्म जमा होने के बाद प्रमाणपत्र नहीं मिला है. निगम कार्यालय में आये एक व्यक्ति ने बताया कि 12 नवंबर को श्याम चतुर्वेदी के मृत्यु प्रमाण का आदेवन ऑनलाइन भरा गया था. आवेदन जमा होने का मैसेज भी आया. लेकिन, बीते मंगलवार को आने के बाद पता चला कि मुझे फिर से ऑफलाइन फाॅर्म भरना होगा. अधिक दिन होने से इसमें सांख्यिकी पदाधिकारी का सत्यापन भी देना होगा. जबकि, आवेदक ने 21 दिन के पहले ही आवेदन कर दिया था. इसके लिए इस तरह के सत्यापन की कोई जरूरत नहीं थी.
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