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उठाओ फायदा : अभियान बसेरा, भूमिहीनों को पांच डिसमिल जमीन

बिहार सरकार महादलित के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग वन व टू के सभी भूमिहीन परिवारों को रहने के लिए पांच डिसमिल जमीन मिलने का प्रावधान है. सरकार द्वारा वास भूमि रहित परिवारों को पांच डिसमिल जमीन खरीद कर दी जाती है. इसके लिए महादलित विकास योजना व गृह स्थल योजना के अंतर्गत […]

बिहार सरकार महादलित के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग वन व टू के सभी भूमिहीन परिवारों को रहने के लिए पांच डिसमिल जमीन मिलने का प्रावधान है. सरकार द्वारा वास भूमि रहित परिवारों को पांच डिसमिल जमीन खरीद कर दी जाती है. इसके लिए महादलित विकास योजना व गृह स्थल योजना के अंतर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति के तहत सभी वास रहित परिवारों महादलित के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग वन व टू के सभी वास रहित परिवारों का सर्वेक्षण करने के बाद वास भूमि उपलब्ध कराने का अभियान शुरू किया गया.
दिसंबर 2014 में शुरू हुआ अभियान
अभियान बसेरा अभियान दिसंबर 2014 से शुरू हुआ है. इसके अंतर्गत महादलित व सुयोग्य श्रेणी के परिवारों का सर्वेक्षण व भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है. इसमें सभी सुयोग्य श्रेणी के वास भूमि रहित परिवारों को गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम पर्चा देने के बाद शेष बचे परिवारों को न्यूनतम बाजार मूल्य दर पर पांच डिसमिल भूमि खरीद कर दी जाती है. अभियान बसेरा के तहत सरकार सर्वेक्षण के बाद 57 हजार परिवारों को जमीन उपलब्ध करायेगी.
अब तक 50 हजार से ज्यादा को मदद
सरकार ने 50 हजार 306 परिवारों को जमीन उपलब्ध करायी है. इसमें पिछड़ी जाति वन 7033, पिछड़ी जाति टू 3397, अनुसूचित जाति 4636, अनुसूचित जन जाति 1408 व महादलित परिवारों की संख्या 33832 है.
कहां करें आवेदन
महादलित,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग वन व टू के सभी वास भूमि रहित परिवार सीओ कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद उसका सर्वे होगा. सर्वे के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी.
Prabhat Khabar Digital Desk
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