पासवान : केंद्रीय खाद्य एवं जनवितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले अनाज को अगले छह महीने तक मुफ्त उपलब्ध कराए. अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए रवाना होने से पूर्व मीडिया से बातचीत करते हुए आज कहा कि सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले अनाज को वैसे लाभुक जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं उनको अगले छह महीने तक मुफ्त उपलब्ध कराए. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किए गए अनाज गेंहू और चावल जिसे राज्य सरकार क्रमश: दो रुपये तथा तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर लाभुकों को उपलब्ध कराती है इसे प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित इलाके के लाभुकों को अगले छह महीने तक मुफ्त उपलब्ध कराए.
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 10 करोड से अधिक आबादी वाले बिहार में अनाज पाने वाले लाभुकों की कुल संख्या 8.71 करोड है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अंत्योदय अन्न योजना :एएवाई: के माध्यम प्रत्येक परिवार को हर महीने 35 किलोग्राम चावल और गेंहू तथा पीएचएच के जरिए प्रत्येक लाभुक को प्रति माह तीन किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम गेंहू उपलब्ध कराया जाता है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल मासिक आवंटन 4.57 लाख टन गेंहू और चावल का आवंटन निर्धारित है जिसमें से अप्रैल माह से 25 अगस्त तक कुल 20.71 लाख टन गेंहू और चावल का उठाव बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा कर लिया गया है. उल्लेखनीय है कि इस मौसम में दो चरणों में अब तक आयी बाढ़ से बिहार के कुल 38 जिलों में 24 जिलों की 71.70 लाख आबादी प्रभावित हुई है.