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बिहार : शहरी विकास एवं आवास विभाग के सहायक निदेशक की संपति अधिग्रहण का आदेश

Updated at : 21 May 2016 10:41 PM (IST)
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बिहार : शहरी विकास एवं आवास विभाग के सहायक निदेशक की संपति अधिग्रहण का आदेश

पटना : बिहार राज्य निगरानी विभाग की एक अदालत ने शहरी विकास एवं आवास विभाग के तत्कालीन सहायक निदेशक अंबुुज कुमार की 34 लाख 50 हजार 358 रुपये की संपति अधिग्रहित किये जाने का आज आदेश दिया. बिहार राज्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने दो दिसंबर 1998 को अंबुज […]

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पटना : बिहार राज्य निगरानी विभाग की एक अदालत ने शहरी विकास एवं आवास विभाग के तत्कालीन सहायक निदेशक अंबुुज कुमार की 34 लाख 50 हजार 358 रुपये की संपति अधिग्रहित किये जाने का आज आदेश दिया.

बिहार राज्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने दो दिसंबर 1998 को अंबुज कुमार के पटना शहर के चिडैयाटांड मुहल्ला स्थित विनोबा पथ पोस्टल पार्क के समीप पैतृक आवास एवं कार्यालय में छापामारी कर नकदी सहित भारी संख्या में निवेश संबंधित कागजात बरामद करने पर उनके खिलाफ निगरानी थाने में मामला दर्ज किया था.

पटना स्थित निगरानी के विशेष न्यायालय के प्राधिकृत पदाधिकारी सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपुल सिन्हा ने अंबुज कुमार के 34 लाख 50 हजार 358 रुपये की संपति अधिग्रहित किये जाने का आज आदेश पारित किया.

अंबुज की राजसात की जाने वाली 3450358 रुपये की संपति में 29,64,096 रुपये नकद, 1,27,665 रुपये के सोने के जेवरात, 1,13,600 रुपये शेयर में निवेश तथा बैंकों एवं पोस्ट ऑफिस में जमा 2,44,997 रुपये शामिल हैं.

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