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वस्तुओं की गुणवत्ता सही नहीं होने पर विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी पर होगी कार्रवाई

पटना : केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि अब चीनी और दाल की कीमत नहीं बढ़ेगी. इसकी पूरी तैयारी कर ली गयी है. राज्य सरकार से भी सहयोग की आवश्यकता है. वे पूर्वी भारत के राज्यों के अधिकारियों और मंत्रियों की बैठक के समापन के बाद पत्रकारों […]

पटना : केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि अब चीनी और दाल की कीमत नहीं बढ़ेगी. इसकी पूरी तैयारी कर ली गयी है. राज्य सरकार से भी सहयोग की आवश्यकता है. वे पूर्वी भारत के राज्यों के अधिकारियों और मंत्रियों की बैठक के समापन के बाद पत्रकारों को संबाेधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को दाल की आवश्यकता के बारे में पत्र लिखा गया था, लेकिन अब तक जवाब नहीं नहीं मिला है. राज्य सरकार द्वारा मांग के अनुरूप सप्लाई किया जायेगा.

कालाबाजारी पर ध्यान

चीनी के मामले में चीनी मिलों की समस्या बताते हुए उन्होंने कहा कि चीनी का उत्पादन लागत 32-35 रुपये प्रतिकिलो हाे गया है. अभी 28-29 रुपये के बीच दर है. चीनी के स्टॉक लिमिट कर दिया है. चीनी के मामले में भी जमाखोरी कानून लागू कर दिया गया है. श्री पासवान ने कहा कि दाल के मामले में बफर स्टॉक तैयार कर लिया गया है. एफसीआइ को 50 हजार टन दाल की खरीद का निर्देश दिया गया है. 25 हजार टन आयात किया जा रहा है. आने वाले फसल में एक लाख टन दाल की खरीद करेंगे. ऐसे में दाल की समसया नहीं होगी. पिदली बासर विदेशों से समय पर दाल का आयात नहीं किया जा सका था. अब विदेशों से आने वाले दाल, कालाबााजारी समेत अन्य बातों पर ध्यान रखा जायेगा.

उपभोक्ता संरक्षण कानून में बदलाव

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए उपभोक्ता संरक्षण कानून में बदलाव लाया जा रहा है. आने वाले लोकसभा के सत्र में इसे पारित किया जायेगा. जिसमें वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी पर विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी पर भी कार्रवाई की जायेगी. उपभोक्ताओं के लिए न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाया गया है. वे 21 दिन के अंदर मामला दायर कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि भ्रामक विज्ञापन पर कार्रवाई की जायेगी. दवा खाने से जवान होने का दावा किया जाता है. इसका प्रचार करने वालों पर कार्रवाई होगी. मिलावट को बड़ी समस्या बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे निबटने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किया जा रहा है. पीने की पानी की कीमत होटल हो बाहर में हो, एक ही कीमत होगा.

एमआरपी से ज्यादा कीमत नहीं

बोतल पर दर्ज एमआरपी से कोई अधिक कीमत नहीं ले सकेगा. अन्यथा उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. बैठक में बिहार के अलावा झारखंड, असोम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल के अधिकारी, बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी, झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय समेत बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल थे.

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