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बिहार के जमुई में ओवैसी पर द प्रिवेशंन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

Updated at : 21 Mar 2016 7:32 PM (IST)
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बिहार के जमुई में ओवैसी पर द प्रिवेशंन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

जमुई : जिले के सिविल कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी के विवादास्पद बयान के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है. ओवैसी पर द प्रिवेशंन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि सतीश कुमार […]

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जमुई : जिले के सिविल कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी के विवादास्पद बयान के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है. ओवैसी पर द प्रिवेशंन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि सतीश कुमार नाम के युवक ने ओवैसी पर विवादास्पद बयान देने के लिये यह मुकदमा दर्ज किया है. दायर केस में ओवैसी के उस बयान का जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने गर्दन पर चाकू रखने पर भी भारत माता की जय नहीं बोलने की बात कही थी.

ओवैसी पर यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय सांसद होने के बाद भी ओवैसी ने सांसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए देश की एकता पर चोट करना चाहते हैं. ओवैसी पर एक खास वर्ग को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया है. गौरतलब हो कि ओवैसी ने भारत माता की जय नहीं बोलने को लेकर जो बयान दिया था उसकी संसद में निंदा भी हुई और बिहार के बक्सर कोर्ट में पहले ही केस दायर किया जा चुका है. आज एक युवक सतीश कुमार के द्वारा ओवैसी के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया गया.

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