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शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी पर संबंधित कर्मचारी होंगे सस्पेंड : शिक्षा मंत्री

Updated at : 11 Mar 2016 6:36 PM (IST)
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शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी पर संबंधित कर्मचारी होंगे सस्पेंड : शिक्षा मंत्री

पटना : बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने आज कहा कि जिन कर्मियों और पदाधिकारियों के कारण शिक्षकों के वेतन भुगतान में परेशानी उत्पन्न होगी उनका वेतन रोके जाने के साथ उन्हें निलंबित भी किया जायेगा. बिहार विधान परिषद में जदयू सदस्य संजीव कुमार सिंह द्वारा पूछे गये एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते […]

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पटना : बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने आज कहा कि जिन कर्मियों और पदाधिकारियों के कारण शिक्षकों के वेतन भुगतान में परेशानी उत्पन्न होगी उनका वेतन रोके जाने के साथ उन्हें निलंबित भी किया जायेगा. बिहार विधान परिषद में जदयू सदस्य संजीव कुमार सिंह द्वारा पूछे गये एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए चौधरी ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के नियत वेतन भुगतान के लिए इस वर्ष मार्च तक का आवंटन जिलों को उपलब्ध कराया गया है. लेकिन गत वर्ष जुलाई से नियत वेतन के बदले वेतनमान लागू किये जाने के कारण अधिकांश जिलों द्वारा सितम्बर अथवा अक्टूबर माह का भुगतान किया गया है.

उन्होंने बताया कि मांग पत्र के अनुरूप जिलों को इस वर्ष मार्च तक का आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है. संजीव के यह पूछे जाने पर कि आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ससमय निकासी नहीं की जाती है जिससे वेतन भुगतान में अनावश्यक विलंब होता है तथा अन्य सदस्यों द्वारा भी प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की समस्या होने की बात किए जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिन पदाधिकारियों के कारण शिक्षक को वेतन भुगतान में परेशानी होगी आने वाले समय में उनका वेतन रोका जाएगा तथा उन्हें निलंबित भी किया जाएगा.

भाजपा सदस्य लाल बाबू के एक अन्य तारांकित प्रश्न के बारे में मंत्री ने कहा कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी :स्था0: पश्चिम चम्पारण द्वारा सूचित किया गया है कि नियोजित माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा जिला मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन नहीं किया गया है. उक्त कोटि के कर्मियों का नवंबर 2015 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है. बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अगर सदन के सदस्य जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी को लिखित रूप में चुनौती दें, गलत जवाब उपलब्ध कराने के लिए उक्त पदाधिकारी को एक सप्ताह के भीतर निलंबित कर दिया जायेगा.

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