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डाकघर के कैजुअल कर्मियों को भी पूर्ण पेंशन
पटना : पटना हाइकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि डाक विभाग में कैजुअल कर्मचारी स्थायी कर्मचारियों की तरह पूर्ण पेंशन के हकदार होंगे. न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह और न्यायाधीश नीलू अग्रवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिया. केंद्र सरकार ने कैट के फैसले के खिलाफ अपील याचिका […]
पटना : पटना हाइकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि डाक विभाग में कैजुअल कर्मचारी स्थायी कर्मचारियों की तरह पूर्ण पेंशन के हकदार होंगे. न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह और न्यायाधीश नीलू अग्रवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिया. केंद्र सरकार ने कैट के फैसले के खिलाफ अपील याचिका दायर की थी. कोर्ट ने कहा कि कैजुअल कर्मी को भी स्थायी कर्मचारियों की तरह पुराने पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा.
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