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बढ़ चला बिहार कार्यक्रम से प्रचार पर रोक, नीतीश ने कहा- कोर्ट के सामने फिर रखी जाएगी बात

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘बढ़ चला बिहार’ योजना के संबंध पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा. साथ ही इस संबंध में कोर्ट के सामने एक बार फिर से बात को रखा जाएगा. गौर हो कि हाईकोर्ट ने इस योजना […]

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘बढ़ चला बिहार’ योजना के संबंध पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा. साथ ही इस संबंध में कोर्ट के सामने एक बार फिर से बात को रखा जाएगा. गौर हो कि हाईकोर्ट ने इस योजना पर सरकार को कड़ी फटकार लगायी है. मुख्य न्यायाधीश एल नरिसम्हा रेड्डी और न्यायाधीश अंजना मिश्र के खंडपीठ ने मंगलवार को जन अधिकार मंच की लोकिहत याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि इस योजना के तहत सिर्फआंकड़े जुटाये जा सकते हैं. कोर्ट ने 400 मंझोले ट्रकों पर लगे ऑडियो- वीडियो के संचालन पर रोक लगा दी. साथ ही होर्डिग, पोस्टर और फोटो पर तल्ख टिप्पणी भी की. कोर्ट ने कहा कि यह पैसे की बरबादी की योजना है.

अपर प्रधान महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि ‘बढ़ चला बिहार’ योजना के तहत जितने भी ट्रक प्रचार-प्रसार में घूम रहे हैं, उन पर किसी की तसवीर नहीं होगी. कोर्ट ने इसके लिए मना किया है. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगायी है. कार्यक्र म चलेगा और इसमें ऑडियो-वीडियो प्रचार नहीं होगा. कोर्ट में मौजूद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव ने खंडपीठ को बताया कि ‘बढ़ चला बिहार’ योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से चलायी जा रही है. इसमें दो गैरसरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है. इस योजना का सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं है.

इसमें सरकार के विकास के कार्यक्र म दिखाये जा रहे हैं. हालांकि, कोर्ट ने उनकी दलील पर भी टिप्पणी की. खंडपीठ ने इसकी अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश एल नरिसम्हा रेड्डी का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो जायेगा. इसके बाद नये सिरे से बने पीआइएल खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई संभावित है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौ जून को इस योजना को लांच किया था. इसका उद्देश्य सरकार के नौ साल के विकास कार्यो को बताना और अगले 10 वर्षो के लिए किस तरह की विकास योजना बने, इस पर लोगों की राय जानना बताया गया था. लोगों की राय के आधार पर विजन 2025 तैयार किया जायेगा. विधान परिषद चुनाव में आचार संहिता के कारण इसके काम पर रोक लग गयी थी. विप चुनाव प्रक्रि या पूरी होने के बाद इसका काम फिर शुरू हुआ है.

आदेश के अध्ययन के बाद अगला कदम उठायेंगे

पटना हाइकोर्ट का आदेश अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है. हम आदेश को पढ़ेंगे. यदि कोई प्रतिकूल टिप्पणी होगी, तो हम सही वस्तु स्थिति रखते हुए पुन: कोर्ट के पास अपील याचिका लेकर जायेंगे. ‘आगे बढ़ चला बिहार’ राज्य के नीति निर्माण में जन सहभागिता के लिए है. इसमें अगले 10 साल का बिहार कैसा हो, इसके लिए आम लोगों से राय-विचार लिया जा रहा. लोगों की राय से विजन दस्तावेज तैयार होगा, जिसे आनेवाली किसी भी दल की सरकार उपयोग कर सकेगी. (विजय कुमार चौधरी, मंत्री, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग)

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