कार्य निष्पादन में विभिन्न चूक को चिह्न्ति नहीं करने के कारण कांट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने में विभाग को कठिनाई होती है. पथ निर्माण विभाग ने बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के 11 (क)के कड़ाई से अनुपालन के लिए नियमावली में कुछ अलग से नया नियम जोड़ा है. इसके अनुसार एग्रीमेंट की शर्त का उल्लंघन से लेकर अन्य किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कांट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करने के लिए समय निर्धारित किया गया है. यह समय दो वर्ष से 15 वर्ष तक हो सकता है.
जानकारों का कहना है कि अमूमन काम में गड़बड़ी करने पर या एग्रीमेंट का उल्लंघन होने पर कांट्रैक्टर को पहले से मिले काम पूरा करने के बाद दूसरा टेंडर भरने की इजाजत नहीं मिलती है. नये नियम के अनुसार ठेकेदार को खास अवधि के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया जायेगा. अगर आवश्यकता समझी गयी तो तो ठेकेदार का निबंधन दो वर्ष के लिए रद्द हो सकता है.

