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बिहार के कामगारों के लिए 16 कल्याण योजनाएं

Updated at : 08 Jun 2025 1:22 AM (IST)
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बिहार के कामगारों के लिए 16 कल्याण योजनाएं

स्विट्जरलैंड के जेनेवा में दो जून से 13 जून तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें सम्मेलन में बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने शनिवार को वैश्विक मंच पर बिहार में श्रमिकों के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं को साझा किया.

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संवाददाता, पटना स्विट्जरलैंड के जेनेवा में दो जून से 13 जून तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें सम्मेलन में बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने शनिवार को वैश्विक मंच पर बिहार में श्रमिकों के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं को साझा किया. श्री सिंह को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अतिथि मंत्री के रूप में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है. उन्होंने सम्मेलन में बिहार का पक्ष रखते हए कहा कि बिहार के कामगार देशभर में विकास कार्यों में महती भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार उनके हित में अनेक जनोपयोगी योजनाओं का संचालन कर रही है.मंत्री ने बताया कि श्रम विभाग ही ऐसा विभाग है, जिसके अंतर्गत कार्यरत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों को जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाओं का लाभ दिया जाता है. इसके तहत विवाह, शिक्षा, मातृत्व-पितृत्व, साइकिल क्रय, मृत्यु एवं पेंशन सहित 16 कल्याण योजनाएं चलायी जा रही हैं. इसके अलावा प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के माध्यम से देश-विदेश में काम कर रहे श्रमिकों और उनके आश्रितों को दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में अनुदान एवं सहायता दी जा रही है. श्रम विभाग हर श्रम नीतियों का पालन करता है. साल में दो बार श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है ताकि वो अपने परिवार का जीवन निर्वाहन कर सके. एक तरफ जहां केंद्र सरकार द्वारा इ- श्रम कार्ड के जरिए श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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