पटना : मेडिकल कॉलेज से अतिक्रमण हटाकर छह को दें रिपोर्ट
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसर से अतिक्रमण हटा कर 6 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश सरकार को दिया है. कोर्ट ने सभी संबंधित डीएम और संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को निर्देश दिया कि वे अवैध अतिक्रमण को हटाने की दिशा में कार्रवाई करें. मुख्य न्यायाधीश […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसर से अतिक्रमण हटा कर 6 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश सरकार को दिया है. कोर्ट ने सभी संबंधित डीएम और संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को निर्देश दिया कि वे अवैध अतिक्रमण को हटाने की दिशा में कार्रवाई करें.
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट को महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की जमीन पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई जारी हैं. जहां कोर्ट के आदेश से अतिक्रमण हटाने पर रोक लगी है, वहां के अलावे सभी अतिक्रमण को हटाने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है.
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